झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में बड़ी राहत, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रांची जेल से हुए रिहा

Published : Jun 28, 2024, 12:01 PM ISTUpdated : Jun 28, 2024, 04:15 PM IST
Hemant Soren

सार

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार (28 जून) को जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को जमानत दे दी।

Hemant Soren Got Bail: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार (28 जून) को जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को जमानत दे दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई। इसके बाद आज उन्हें जमानत मिलने के साथ ही रांची जेल से रिहा कर दिया गया।  बता दें कि ED ने उन्हें भूमि घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप में इस साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तारी के 6 महीने बाद हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले मामले में राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर रांची के बड़गाईं अंचल में 8.86 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप लगाया गया है। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज पूर्व सीएम के जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट की मुहर लग गई।

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अर्जियां लगा रहे थे। इसके लिए वकीलों ने PMLA कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दे दी थी। हालांकि, कई कोशिशों के बाद उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जा रही थी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद मेहनत रंग लाई और आखिरकार झामुमो नेता को जमानत मिल गई। बता दें कि झामुमो नेता की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे। उन्होंने अपने मुवक्किल को जमानत देने की पैरवी कोर्ट में की थी।

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जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सुनाया फैसला

ED की तरफ से एसवी राजू केस लड़ रहे थे। उन्होंने हेमंत सोरेन की जमानत को लेकर कई बार विरोध किया था और कोर्ट से अनुरोध किया था कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जाए। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज शुक्रवार (28 जून) को डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया। उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है।

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