सार

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने NEET-UG प्रश्न पत्र के कथित लीक के मामले में शुक्रवार (21 जून) को 6 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 19 हो गई।

NEET UG 2024 row: बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने NEET-UG प्रश्न पत्र के कथित लीक के मामले में शुक्रवार (21 जून) को 6  और लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 19 हो गई। नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये नई गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से की गई है। गिरफ्तारी के बाद सभी पांच व्यक्तियों को आगे की पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया।

इससे पहले दो लोगों को रांची से गिरफ्तार किया गया था। इनका नाम नीट अभ्यर्थी अवधेश कुमार और उसका बेटा अभिषेक था। अपने स्वीकारोक्ति पत्र में अवधेश ने कहा था कि उसने प्रश्न पत्र के लिए कथित मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु को 40 लाख रुपये का भुगतान किया था। अधिकारियों का मानना है कि झारखंड के निर्माण उद्योग में अपने पिछले कामकाजी संबंधों के माध्यम से झारखंड के सिकंदर यादवेंदु से संबंध हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें: NTA में सुधार के लिए हाईलेवल कमेटी के सदस्यों का ऐलान, इसरो के पूर्व प्रमुख होंगे चेयरमैन, एम्स के पूर्व डायरेक्टर सहित 7 मेंबर्स भी शामिल

मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु की रांची में संपत्ति

सूत्रों की मानें तो सिकंदर एक पूर्व ठेकेदार था, जो अब दानापुर नगर परिषद के लिए जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करता है। उसने झारखंड में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसमें रांची में उसके बेटे के स्वामित्व वाला इन्फिनिटी नामक एक प्रमुख स्पोर्ट्स आउटलेट और शहर के बरियातु इलाके में एक बड़ा घर शामिल है। सूत्रों ने बताया कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) सिकंदर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

बिहार पुलिस द्वारा पहले भी हुई गिरफ्तारी

ये घटनाक्रम इस मामले के सिलसिले में बिहार पुलिस द्वारा पहले 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिनमें 4 NEET-UG उम्मीदवार और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में अभ्यर्थी अनुराग यादव, सिकंदर यादवेंदु और दो अन्य, नीतीश कुमार और अमित आनंद शामिल हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र प्राप्त करने और उत्तर याद करने की बात कबूल की है।

ये भी पढ़ें: नए कानून से पेपर लीक पर रोक, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा