IAS की तैयारी कर रहे यूथ की Dream Girl थी ये लेडी अफसर, अब जेल से ही बाहर नहीं निकल पा रहीं, पढ़िए पूजा सिंघल की कहानी

कभी तेजतर्रार IAS पूजा सिंघल का झारखंड में जलवा था, लेकिन अब हालात मुंह छुपाने वाली है। मनरेगा घोटाले की आरोपी चर्चित निलंबित IAS पूजा सिंघल 25 सितंबर तक जेल में ही रहेंगी। मतलब, पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

Contributor Asianet | Published : May 9, 2023 4:35 AM IST
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रांची. कभी तेजतर्रार IAS पूजा सिंघल (Jharkhand IAS Pooja Singhal) का झारखंड में जलवा था, लेकिन अब हालात मुंह छुपाने वाली है। मनरेगा घोटाले की आरोपी चर्चित निलंबित IAS पूजा सिंघल 25 सितंबर तक जेल में ही रहेंगी। मतलब, पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। SC ने उनकी जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की बेंच ने यह आदेश पारित किया।

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निलंबित IAS पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने 11 मई, 2022 को 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बीमार बेटी की सेवा के लिए उन्हें एक महीने की अस्थायी जमानत दे दी थी।

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बाद में लोअल कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में जमानत 12 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। 12 अप्रैल को पूजा सिंघल ने PMLA स्पेशल कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। तब से वे जेल में हैं।

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उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी पूजा सिंघल ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। पूजा ने पहले ही प्रयास में IAS क्वाॉलिफाई कर लिया था। 21 साल और 7 दिन की उम्र में वो IAS बन गईं थीं।

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पूजा सिंघल 2000 बैच की अधिकारी हैं। 21 साल की उम्र में IAS बनकर यह मुकाम पाने के बाद पूजा सिंघल का नाम 'लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में भी दर्ज किया गया था।

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पूजा सिंघली की पहली शादी IAS राहुल पुरवार से हुई थी। वे भी झारखंड कैडर के अफसर हैं। पूजा की पहली शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली थी। कहा गया कि वे किसी सीनियर IAS के काफी करीब आ गई थीं। इससे उनका तलाक हो गया था।

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5 मई, 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने छापेमारी की थी। जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था।

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जेल जाने के बाद से निलंबित IAS पूजा सिंघल के चेहरा मुरझा गया है। सितंबर, 2022 में जब झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना किया था, तब वे घबरा गई थीं और तबीयत बिगड़ गई थी।

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