MP की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना: मप्र की सारी बहनों को नहीं मिलेंगे 1000 रुपए, जानिए किसे मिलेगा लाभ और किसे नहीं

मध्यप्रदेश में 5 मार्च से 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' लॉन्च हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां के जंबूरी मैदान में रिमोट के जरिए योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। जानिए पूरी डिटेल्स…

भोपाल. मध्यप्रदेश में 5 मार्च से 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' लॉन्च हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां के जंबूरी मैदान में रिमोट के जरिए योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे इस मौके पर शिवराज सिंह ने कहा-मेरी बहनों, 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के फार्म आपके वॉर्ड और गांवों में भरे जाएंगे। 25 मार्च से आवेदन भरने शुरू होंगे। 25 मार्च से 30 अप्रैल तक यानी कुल 35 दिनों तक आवेदन भरे जाएगे। आवश्यकता हुई, तो फार्म भरने का समय और बढ़ा देंगे।

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मप्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में लगाता सुधार आदि के मकसद से लाडली बहना योजना 2023 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ सिर्फ इन्हें मिलेगा-

महिलाएं मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हों

विवाहित हों-जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी हों और 60 वर्ष की आयु से कम हों।

जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक हो

जिनके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता हो

जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सरकारी विभाग/उपक्रम /मंडल / स्थानीय निकाय में नियमित/ स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में जॉब कर रहा हो

रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहा हो

जो खुद केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए या उससे अधिक की मदद प्राप्त कर रहा हो

जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो

जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित- बोर्ड / निगम / मंडल / उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो

जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो

जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो

जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से फोर व्हीलर (ट्रैक्टर सहित) रजिस्टर्ड हो

परिवार की समग्र आईडी, खुद की आईडी और आधार कार्ड लेकर कैम्प में आना होगा

गांवो में महिलाओं द्वारा भरे गए फॉर्म के अनुसार कैम्प में आनलाइन फार्म भरा जाएगा

आनलाइन फार्म भरते समय महिला की तस्वीर ली जाएगी, जो पोर्टल पर अपलोड होगी

आवेदन भरने के बाद उसकी एक प्रति का प्रिंटआउए भी महिला को उपलब्ध कराया जाएगा

ग्राम पंचायत और वार्ड में आवेदकों की लिस्ट चस्पा होगी

यदि किसी महिला का नाम छूट गया है या पूर्व में किए गए आवेदन में चेंज करना है, तो आपत्ति दर्ज होने के बाद परिवर्तन किया जा सकेगा

गांव और वार्ड के प्रभारी को लिखित तौर पर आपत्ति देनी होगी

आनलाइन 181 नम्बर पर भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है

जिला पंचायत के सीईओ, संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास महकमे की परियोजना अधिकारी की समिति बनेगी, जो ग्रामीण इलाकों की आपत्तियों का निराकरण करेगी

नगर परिषद क्षेत्र में तहसीलदार, नगर परिषद सीएमओ और महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति आपत्तियों का निराकरण करेगी

नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण और महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ की समिति बनाई जाएगी

15 दिन में समिति को आपत्तियों की जांच और निराकरण करना होगा

जिन आवेदनों पर आपत्तियां प्राप्त होंगी, समिति सिर्फ उन्हीं मामलों पर विचार करेगी

स्टेट लेबल पर रेंडम सिलेक्शन कर बाकी आवेदनों के पात्रता की जांच होगी और उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पात्रों को स्वीकृति पत्र भी देने का प्रावधान है।

समग्र आई डी (समग्र आईडी में E-KYC अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट न हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लें) तथा कैम्प में समग्र आईडी साथ लाना है

आधार कार्ड (आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट न हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लें) तथा कैम्प में आधार कार्ड साथ लाना है

आवेदिका के स्वयं का बैंक खाता पासबुक (बैंक खाता पासबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड उपलब्ध होना चाहिए) आवेदिका का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए एवं बैंक खाते में DBT Enable होना चाहिए।

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