
जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाने के TI समेत 6 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूरे थाने के स्टाफ का 900 किमी दूर तबादला करने का भी निर्देश दिया है ताकि जांच पर उनका कोई प्रभाव न पड़े। यह आदेश 17 सितंबर 2023 की घटना के बाद आया है, जब मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर अखिलेश पांडे के साथ मारपीट और झूठे केस बनाने का आरोप TI और अन्य पुलिसकर्मियों पर लगाया गया था।
DGP को भी हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने आदेश में DGP मध्य प्रदेश को चेतावनी दी है कि यदि 3 महीने में इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी थानों में हर कमरे में CCTV कैमरे लगाए जाएं।
क्या है घटनाक्रम?
घटना के अनुसार अखिलेश पांडेय की कंपनी के ट्रक जब गांव से निकल रहे थे, तब गांववालों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान भालूमाड़ा थाने के आरक्षक मकसूदन सिंह मौके पर पहुंचे और 5,000 रुपए की घूस मांगी। विवाद बढ़ने पर टीआई आरजे धारिया भी वहां पहुंचे और अखिलेश के साथ मारपीट की। आरक्षक मकसूदन सिंह ने खुद अपनी वर्दी फाड़कर अखिलेश पर झूठा केस दर्ज कर दिया।
SP तक ने नहीं लिया कंप्लेन पर संज्ञान तो पीड़ित ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
अखिलेश ने SP से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले की फुटेज देखने के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया और पीड़ित को 1 लाख 20 हजार रुपए मुआवजा दिलाने के लिए कहा।
हाईकोर्ट ने किन-किन पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश
ये भी पढ़ें...
महाकाल मंदिर में CM एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे ने की ऐसी हरकत...अब हो रही आलोचना
इंदौरः 1 लाख ने खत्म कर दी शिक्षा अधिकारी की इमेज, नहीं दे पाईं स्कूल मान्यता
मध्य प्रदेश में सरकारी नीतियों, योजनाओं, शिक्षा-रोजगार, मौसम और क्षेत्रीय घटनाओं की अपडेट्स जानें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित पूरे राज्य की रिपोर्टिंग के लिए MP News in Hindi सेक्शन पढ़ें — सबसे भरोसेमंद राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।