शराब की दुकान पर बिक्री बढ़ाने की कोशिश में मालिक ने अजीबो-गरीब मैसेज वाला बोर्ड लगाया, जो उसकी जेब पर भारी पड़ गया। घटना मध्य प्रदेश का है, जहां अधिकारियों ने जुर्माना ठोका है।
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक शराब की दुकान के मालिक को 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ा। मामले पर अधिकारियों ने बताया-"बुरहानपुर जिले के नाचनखेड़ा में शराब दुकान के पास एक बैनर लगा था, जिस पर 'दिनहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें' मैसेज लिखा हुआ था। संदेश के नीचे दिशा बताने के लिए साइन भी दिया हुआ था। इसलिए शराब लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना ठोका गया। घटना प्रकाश में तब आया जब फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
दुकान मालिक ने खुद को निर्दोष बताया और कहा-"बैनर किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जमीन पर लगाया गया था, जो दुकान से 40-50 फीट की दूरी पर है। साजिश के तहत बैनर लगाया था।" अधिकारियों को उसका तर्क पसंद नहीं आया। जवाब को असंतोषजनक बताते हुए फाइन जड़ दिया।
शराब ठेकेदारों की मनमानी
मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 को नए ठेके शुरू किए गए थे। इसके लिए नीलामी की गई थी। हालांकि, इस संबंध में शिकायतें मिली थी कि ठेकेदारों ने मनमाना तरीके से बिक्री शुरू कर दिया था और MRP से अधिक दाम पर खुलेआम शराब बेची जा रही थी। आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के देख-रेख में सब किया जा रहा था और मोटे पैसे वसूल किए जा रहे थे। मामले को लेकर आबकारी अधिकारी मीनाक्षी दीक्षित से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा-"जिले में 95 दुकान चल रही हैं और हमारे विभाग में इतना स्टाफ नहीं है कि हर दुकानों पर जाकर जांच कर सके। हालांकि, शिकायत की गई है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी।"
भारत में शराब का लाइसेंस
भारत में शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। इसके लिए संबंधित विभाग में आवेदन जमा करना पड़ता है। कीमत 2 लाख से लेकर 20 लाख तक जा सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं। अगर बार खोलनी हो, शराब की दुकान खोलनी हो या फिर रेस्तरां के साथ शराब सर्व करनी हो। इन सब के कीमत अलग-अलग होते हैं।
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