प्यार-संबंध और बर्बादी की कहानीः MP के युवक की जिंदगी को अंधे इश्क ने बनाया नर्क

Published : Jul 03, 2025, 11:21 AM IST
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सार

मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति पर अपने दोस्त के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने, उसे लिंग परिवर्तन कराने के लिए दबाव डालने और ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का मामला दर्ज हुआ है।

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में एक ज़ीरो एफआईआर दर्ज की है। इसमें एक आदमी पर अपने दोस्त के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, उसे लिंग परिवर्तन कराने के लिए दबाव डालने और पैसे के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने उसे काबू में करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर काला जादू किया।
 

एडिशनल डेप्युटी कमिश्नर ऑफ पुलिस (एडिशनल डीसीपी) मलकीत सिंह ने एएनआई को बताया, "गांधीनगर पुलिस स्टेशन में 2 जुलाई को एक एफआईआर (ज़ीरो एफआईआर) दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह पिछले कुछ सालों से नर्मदापुरम के रहने वाले एक आदमी के साथ दोस्त था। इस दौरान, उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने; वह कहता है कि वह आदमी (आरोपी) उसे काबू में करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर काला जादू करता था। उस आदमी (आरोपी) ने उससे कहा कि वे शादी कर लेंगे और उस पर लिंग परिवर्तन कराने का दबाव डाला। इसलिए, वह (पीड़ित) इंदौर के एक क्लिनिक में गया और पिछले साल नवंबर में लिंग परिवर्तन करवा लिया।"
 

एडिशनल डीसीपी सिंह ने कहा, "पीड़ित का दावा है कि वह (आरोपी) उसे (पीड़ित) फिर से बुलाने लगा, उसे नर्मदापुरम में अपने घर पर 10 दिनों तक बंद रखा और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। चूँकि पीड़ित ने लिंग परिवर्तन करवा लिया था, अब वह एक महिला बन गई थी और फिर भी उसका शोषण किया जा रहा था। पीड़ित का कहना है कि अब वह आदमी (आरोपी) उसे ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे मांग रहा है।" 

पीड़ित से मिली शिकायत पर मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। चूँकि घटना नर्मदापुरम में हुई थी, इसलिए एक ज़ीरो एफआईआर दर्ज की गई है और मामला नर्मदापुरम ट्रांसफर कर दिया गया है। डीसीपी ने कहा, “शिकायतकर्ता का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट भी नर्मदापुरम भेजी जाएगी। शिकायत पत्र के अनुसार, यह स्पष्ट है कि उनके बीच लिंग परिवर्तन से पहले और बाद में भी शारीरिक संबंध थे, हालाँकि पीड़ित ने बताया कि उसने (आरोपी ने) हर बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बलात्कार और जबरन वसूली भी शामिल है।”

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