महाराष्ट्र के मुंबई में एक शख्य को कुत्ते को बेरहमी से लात मारना भारी पड़ गया। क्योंकि कुत्ते की मौत हो चुकी थी। ऐसे में पशु प्रेमी द्वारा लगाए गए केस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
मुंबई. मुंबई के मीरा रोड स्थित एक सोसायटी में एक व्यक्ति ने बेरहमी से लात मारकर एक कुत्ते ही हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 30 हजार रुपए का जुर्माना या एक साल की सजा सुनाई है। पशु प्रेमियों ने इस फैसले को मूक प्राणी के हित में बताया है। ताकि दोबारा कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार किसी जानवर से बेरहमी नहीं करें।
मुंबई के ठाणे में 8 वीं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की एक अदालत ने दोषी व्यक्ति के खिलाफ 30 हजार रुपए का जुर्माना या एक साल की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी का कसूर था कि उसने एक कुत्ते को बेरहमी से लात मारकर मौत के घाट उतार दिया था।
सीसीटीवी फुटेज देखकर लगाया केस
जानकारी के अनुसार कैलाश सिंह उम्र करीब 65 साल द्वारा अपनी ही सोसायटी में अप्रैल 2020 में मीरा रोड स्थित सोसायटी में एक कुतिया को बेरहमी से लात मारकर मार डाला था। इस मामले में पशु अधिकार कार्यकर्ता पल्लवी पाटिल ने बताया कि सोसायटी के पशु प्रेमियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी को लात मारते हुए देखा था, जिसके फुटेज के आधार पर केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
निर्दोष मूक प्राणी को मिला न्याय
इस मामले में पशु प्रेमियों का कहना है कि कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला स्वछंद विचरण करने वाले पशु प्रेमियों के लिए न्याय है। क्योंकि मूक प्राणियों को इस फैसले से न्याय मिला है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी इस प्रकार की हरकत अब मूक प्राणियों के लिए नहीं करेगा।
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आप भी रखें सावधानी
इस घटना से आप भी अलर्ट हो जाएं, कई बार कुछ लोग स्वछंद विचरण करने वाले जानवरों के साथ मारपीट कर देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उसकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे में अगर उसकी मौत हो जाती है। तो जिम्मेदारी आपकी होगी। इस कारण अगर आपके गली मोहल्ले या सोसयटी में भी कोई जानवर आपको किसी प्रकार से परेशान कर रहा है। तो उसे किसी तरीके से आगे कर दें, ताकि आपके हाथ से किसी प्राणी की हत्या भी नहीं हो और आप पर भी कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं हो।
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