राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़ी एक अहम कड़ी पर कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। 17 साल पुराने ज़िंदा बम मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास का आदेश सुनाया।