
जयपुर. akshaya tritiya 2025 : 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व है। अक्षय तृतीया का पर्व शादी समारोह के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इस दिन राजस्थान में हजारों शादियां होगी। हालांकि आज भी राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार इस दिन बाल विवाह करते हैं। इन बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान के कोटा जिले में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के अनुसार शादी के निमंत्रण पत्र में लड़का और लड़की की जन्मतिथि का उल्लेख करना होगा। इतना ही नहीं जो इस कार्ड को छापेंगे वह ऐज सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही इन्हें छापने का काम करेंगे।
इसके अतिरिक्त कार्ड में यह भी लिखना होगा कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी है। शादी में टेंट वाले,हलवाई,बैंड बाजा,डीजे और गार्डन के प्रबंधको को भी जगह-बड़े अक्षरों में लिखवाना होगा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। साथ ही शादी की उचित उम्र का भी उल्लेख करना होगा।
प्रशासनिक स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई है। जो जिलेमें अलग-अलग जगह जाकर यह बात सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी बाल विवाह नहीं हो रहा। यदि कहीं बाल विवाह होता पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि राजस्थान में वैसे तो पिछले कई दशकों से बाल विवाह अपराध है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी लोग अक्षय तृतीया जैसे पावन मौके पर बाल विवाह करते हैं। इन्हें रोकने के लिए जिला और उपखंड स्तर पर टीमों का गठन किया जाता है।
राजस्थान की राजनीति, बजट निर्णयों, पर्यटन, शिक्षा-रोजगार और मौसम से जुड़ी सबसे जरूरी खबरें पढ़ें। जयपुर से लेकर जोधपुर और उदयपुर तक की ज़मीनी रिपोर्ट्स और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए Rajasthan News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — तेज़ और विश्वसनीय राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।