
Alwar News : राजस्थान के अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने एक हैरान करने वाले मामले में 11 साल की नाबालिग बेटी को देह व्यापार में धकेलने वाली मां को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दोषी मां को 10 साल के कठोर कारावास और 5.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है। बता दें कि महिला इतनी बड़ी हैवान निकली की वो अपनी ही बच्ची के शरीर को बेचकर पैसा कमाती थी।
यह मामला 7 अगस्त 2016 को तब सामने आया था जब तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज कैलाश चौधरी को सूचना मिली कि गाजूकी गांव में बिल्लो नाम की एक महिला एक बच्ची को बंधक बनाकर देह व्यापार करा रही है। पुलिस ने सूचना की पुष्टि की और बिल्लो के घर पर छापा माराण् वहां पुलिस को 11 साल की एक बच्ची मिली, जिसे तुरंत थाने लाया गया।
पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसे 6 महीने पहले कोलकाता से लाया गया था और बिल्लो उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी। पुलिस ने बिल्लो को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की। 26 जुलाई 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई गई। इस दौरान बच्ची की मां और उसका एक सहयोगी फरार थे।
पुलिस ने जांच जारी रखी और गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के बाद 14 अगस्त 2023 को पश्चिम बंगाल से बच्ची की मां को गिरफ्तार किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने बच्ची की मां को दोषी मानते हुए यह कठोर फैसला सुनाया। इस मामले में फरार चल रहे सहयोगी की तलाश अभी भी जारी है। यह फैसला समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति एक सख्त संदेश देता है । हांलाकि पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि मां ने बिल्लो नाम की महिला को अपनी बेटी कितने में बेची थी। कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त टिप्पणी की है और अन्य आरोपियों को जल्द तलाशने के लिए पुलिस को ताकीद किया है।
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