asaram latest news : नाबालिग से रेप मामले में आरोपी बनाए गए आसाराम की जमानत याचिका पर बुधवार को जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।
जोधपुर. यौन उत्पीड़न के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अंतरिम जमानत को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी और मामला अधूरा रह गया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
अंतरिम जमानत की अवधि 31 मार्च को समाप्त होने के बाद आसाराम ने मंगलवार दोपहर जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। इसके करीब 10 घंटे बाद रात 11:30 बजे उन्हें पाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।
हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों—आसाराम और पीड़िता—से शपथ पत्र (एफिडेविट) देने को कहा है। पीड़िता के वकील ने अदालत में दलील दी कि आसाराम पहले भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर चुके हैं, इसलिए उनकी अंतरिम जमानत को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने आसाराम के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने जमानत के दौरान प्रवचन देकर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है? अदालत ने इस पर स्पष्ट जवाब देने को कहा है।
गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत रेप केस में आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, जब तक राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकते।
आसाराम पर दो गंभीर यौन शोषण के मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पहला मामला जोधपुर का है, जहां 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दूसरा मामला गुजरात का है, जहां सूरत की एक महिला ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने गांधीनगर आश्रम में कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। जनवरी 2023 में इस मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब देखना होगा कि 7 अप्रैल को हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है।