
जयपुर. राजस्थान में संगठित अपराध को काबू करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी तैयारी कर ली है। गैंगस्टर्स और बड़े बदमाशों के लिए सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है कि बस एक बार बदमाश पुलिस के हाथ आ जाए... फिर जो उसके साथ होगा वह अन्य बदमाशाों के लिए भी मिसाल होगा। दरअसल संगठित अपराध के लिए एक बड़ा बिल लाने की तैयारी की जा रही है राजस्थान में, जल्द ही इस बिल को ले आया जाएगा।
राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम बिल
दरअसल राजस्थान सरकार राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल में बड़े अपराध करने वालों को सरकार के इन पांच नियमों से गुजरना होगा। महाराष्ट्र राज्य में यह बिल पहले से लागू है और उसके ही कई नियम इस बिल मे डाले जाएंगे। दरअसल अब बड़े अपराधों के लिए अलग से कोर्ट बनाने का विचार है। इसके अलावा हत्या के लिए फांसी या उम्र कैद के अलावा एक लाख का जुर्माना भी देना होगा।
आरोप साबित होने पर होगी ये बड़ी कार्रवाई
अपराधियों को अपने यहां छुपाने, उनकी किसी भी तरह से मदद करने, उनके लिए कोई जानकारी जुटाने जैसे अपराध साबित होने पर आरोपी पक्ष पर पांच साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा और पांच लाख जुर्माना भी देय होगा। संगठित अपराध करने के साथ ही सम्पत्ति बनाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और तीन लाख रुपए तक का जुर्माना। साथ ही सम्पत्ति भी कुर्क होगी।
सरकारी कर्मचारी ने अपराध किया तो खैर नहीं...
सरकारी कर्मचारी जो अपराधी की किसी भी तरह से मदद करेगा उसे तीन साल तक की सजा और जुर्माना देना होगा। हिंसा करने और धमकियां देने पर भी अब गंभीर धाराओं में केस दर्ज होंगे साथ ही एक्ट भी लगेगा। जांच में सही पाए जाने पर बड़े केस दर्ज होंगे और सम्पत्ति तक बेच दी जाएगी। जो नुकसान किया जाएगा उसका हर्जाना भी देय होगा।
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