
बारां. राजस्थान के बारां जिले में कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में 30 साल के युवक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। कहने में भले ही यह आम फैसला हो लेकिन क्या आप जानते हैं इस मामले में पीड़ित नाबालिग केवल 2 साल,3 महीने की थी।
मासूम अपनी बुआ के साथ खेल रही थी
पुलिस ने बताया कि 11 में 2023 को नाबालिग बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब मासूम अपनी बुआ के साथ खेल रही थी। इस दौरान उसे सोनू बंजारा नाम का युवक अपने साथ ले गया। और फिर उसके साथ ही रेप किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले मेडिकल करवाया और फिर मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस और कोर्ट ने की शानदार कार्रवाई
मामला बेहद गंभीर होने के चलते पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह एक्टिव नजर आई। पुलिस ने इस मामले में 13 दिन बाद ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया। 24 मई को कोर्ट में चालान पेश किया गया। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर पुलिस द्वारा लगातार मामले की मॉनिटरिंग की गई। इसके बाद अब कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है।
फ्यूचर के लिए नजीर बनेगा कोर्ट का ये फैसला
यह फैसला जिले के पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने सुनाया है। आपको बता दे कि पोक्सो कोर्ट केस में इस तरह की दरिंदगी भरी घटनाओं के लिए कोर्ट आजीवन कारावास जैसी सजा सुनाती है। जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं आपको बता दे कि कोर्ट पीड़ित पक्ष के भरण - पोषण के लिए इस तरह के मामले में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा राशि देने के भी निर्देश देते है।
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