राजस्थान सरकार की नई तारबंदी योजना के तहत किसान बहुत कम दर पर अपने खेत में तारबंदी करवा सकते हैं। लघु और सीमांत किसानों को 60% या अधिकतम 48 हजार रुपये, अन्य किसानों को 50% या 40 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
जयपुर. किसान अपने खेत में आवारा पशुओं के घुसने को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद जो हो जाती है। कई किसान खेत की तारबंदी कर लेते हैं, छोटे किसान ऐसा नहीं कर पाते। इसमें खर्च अधिक आता है। अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तारबंदी योजना शुरू की है। जिसके तहत किसान बहुत कम दर पर अपने खेत में तारबंदी करवा सकते हैं।
जानिए राजस्थान सरकार कैसे देगी इस योजना का लाभ
तारबंदी योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों के लिए लागत का 60% या फिर अधिकतम 48 हजार रुपए। वहीं अन्य किसानों के लिए लागत का 50% या फिर 40 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों के समूह द्वारा तारबंदी करवाने पर हर किसान को लागत का 70% अथवा 56 हजार रुपए प्रति कृषक अनुदान मिलेगा।
किसान को बस देना होगा यह एक कागज
राजस्थान में इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जमाबंदी की नकल देनी होगी। यह 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही किसान को अनुदान के लिए जन आधार कार्ड भी देना अनिवार्य होगा। किसान राज किसान सुविधा एप के माध्यम से भी खुद आवेदन कर सकते हैं।
हर किसान कर सकता है इसके लिए आवेदन, जानिए कैसे
इस योजना के तहत हर किसान आवेदन कर सकता है। शर्त है कि उसके पास कम से कम 1.5 हैक्टेयर जमीन हो। किसानों के समूह में दो किसान हों और जमीन 1.5 हैक्टेयर जमीन हो। सामुदायिक स्तर पर तारबंदी करवाने के लिए 10 से ज्यादा किसान और 5 हैक्टेयर जमीन होना जरूरी है।
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