44 साल पहले मां के प्रेमी को खौफनाक मौत देने वाला बेटा राजस्थान छोड़ काट रहा था फरारी, सोचा बच गई जान लेकिन...

राजस्थान में अजब केस सामने आया। यहां एक बेटे को उसके 44 साल पहले किए गुनाह की सजा दिलाने के लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है। अपनी मां के प्रेमी की हत्या करने के बाद फरार आरोपी बेटे को पुलिस ने आखिरकार अरेस्ट कर ही लिया। जिसके सजा का फैसला किया जाएगा।

बूंदी (bundi News). राजस्थान पुलिस आए दिन अलग-अलग और बड़ी-बड़ी वारदातों के खुलासे करती है। कभी गैंगवार करने वाले गैंगस्टर्स को पकड़ती है तो कभी साइबर ठगी करने वाली नाइजीरियन गैंग को। लेकिन राजस्थान पुलिस ने 4 दशक पुराना एक ऐसा खुलासा किया है जिसकी चर्चा केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में की जा रही है। आमतौर पर हम जहां देखते हैं कि हत्या जैसे मामलों में पुलिस 1 साल बाद आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती है वही राजस्थान पुलिस ने 44 साल पुराने एक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मां के प्रेमी की हत्या करने वाला बेटा दिल्ली में काट रहा था फरारी

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आरोपी घटना के बाद लगातार फरार चल रहा था। हाल ही में पुलिस को पता लगा कि आरोपी दिल्ली में छुपा बैठा है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवक ने 44 साल पहले अपनी ही मां के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से वह लगातार फरार ही चल रहा था। इतना ही नहीं इस पूरे मामले में जिस युवक ने पुलिस को आरोपी कालू की दिल्ली में होने की मुखबिरी दी उसे भी पुलिस 21 हजार रुपए का इनाम देगी।

मां को प्रेमी के साथ देख बौखलाए बेटे ने रची खौफनाक हत्या की साजिश

दरअसल आरोपी की मां का अवैध प्रेम संबंध शंकरलाल माली नाम की युवक के साथ चल रहा था। जब इस बात का पता कालू को लगा तो उसका एक ही मकसद था कि चाहे कुछ भी हो अब उसे शंकरलाल को मौत के घाट उतारना है इसी के तहत उसने पूरा प्लान बनाया और फिर शंकरलाल को चाकू मारकर फरार हो गया। घटना के बाद करीब 2 से 3 साल तक तो वह देश के अलग-अलग इलाकों में रहने लगा लेकिन जब उसे लगा कि अब पुलिस उसे ज्यादा सख्ती से नहीं ढूंढ रही है तो उसने दिल्ली में आकर वेल्डिंग का काम करना शुरू कर दिया।

वही कानूनी सलाहकारों की मानें तो अब पुलिस के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। करीब 2 से 3 साल बाद हत्या के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि लंबे समय तक फरार रहने के बाद अब कोर्ट इसे अंतिम सांस तक जेल की सजा सुना सकती है।

इसे भी पढ़ें- राजस्थान में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: पहली बार नाबालिग से रेप के आरोपी पर 5.15 लाख जुर्माने के साथ 20 साल कैद

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