
जयपुर. राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। जिसके तहत अब फोर व्हीलर गाड़ी के मालिक और इनकम टैक्स पेयर को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है। इसी के चलते सरकार अब सभी राशन उपभोक्ताओं की जानकारी भी अपडेट करेगा।
फोर व्हीलर मालिकों की मांगी जानकारी
सरकार द्वारा ट्रैक्टर और कमर्शियल कैटेगरी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के सभी फोर व्हीलर गाड़ियों के मलिक के आधार कार्ड सहित पूरी जानकारी मांगी है। इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी टैक्स पेयर लोगों की सूची मांगी गई है। ये जानकारी अपडेट होने के बाद चार पहिया वाहनों के मालिक और टैक्स जमा करनेवाले लोगों का नाम फ्री राशन की सूची से हटा दिया जाएगा।
एसी में रहनेवालों को भी नहीं मिलेगा राशन
वहीं जिन लोगों के घरों में एसी लगा हुआ है। घर में महंगी कार है। वे टैक्स भी भर रहे हैं। इसके बावजूद भी फ्री राशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से हटाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। फोर व्हीलर गाड़ियों के मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब मुफ्त राशन की सूची से बाहर हो जाएंगे।
26 हजार दुकानों से बंटता है राशन
आपको बता दे कि पूरे राजस्थान में सरकारी राशन की करीब 26 हजार दुकान हैं। जहां पर पात्र लोगों को गेहूं, चावल और दाल सहित अन्य सामान मिलता है। चूंकि फ्री राशन लेने वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण कई जगह स्टॉक जल्द खत्म हो जाता है। ऐसे में वास्तव में पात्र लोगों को राशन नहीं मिल पाता है। इस कारण सरकार अपात्र लोगों को हटाने के लिए ये कार्रवाई कर रही है।
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