लव मैरिज की सजाः पंचायत ने लड़की के परिवार पर लगाया 12 लाख का हर्जाना, हुक्का-पानी सब बंद

Published : Apr 01, 2025, 02:44 PM ISTUpdated : Apr 01, 2025, 03:20 PM IST
Jaraur News

सार

राजस्थान में लव मैरिज करने पर पंचायत ने लड़की के परिवार पर 12 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर परिवार को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

जालौर. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में समाज की पंचायत अलग-अलग फैसले सुनाती है। कभी किसी परिवार को गांव से बेदखल कर दिया जाता है तो कभी किसी परिवार को नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन राजस्थान के जालौर से समाज की पंचायत का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां लड़की ने लव मैरिज कर ली तो अब पंचायत ने लड़की के परिवार पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही हुक्का-पानी भी बंद कर दिया है।

जालौर में बेटी की लव मैरिज से परिवार का हुक्का-पानी बंद

जालौर के भीनमाल की रहने वाली एक 20 साल की लड़की ने पिछले साल जोधपुर में लव मैरिज कर ली थी। इस शादी के बाद से समाज के लोग लगातार उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। शादी के बाद गांव की पंचायत ने लड़की के परिवार पर 12 लाख का जुर्माना लगा दिया। साथ ही उनका हुक्का-पानी भी बंद कर दिया।

जुर्माने की राशि नहीं चुकाई तो मिलेगा यह बड़ा दंड

अब समाज की पंचायत का कहना है कि यदि जुर्माने की राशि नहीं चुकाई जाती है। तो परिवार को आजीवन समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब यह धमकी मिलने के बाद युवती और उसके परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित है। उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी है।

‘पंचायत का फैसला ही सर्वोपरि’

आपको बता दें कि वर्तमान में वैसे तो सरकार समाज की पंचायत, मनमाने फैसले आदि पर रोक लगाती है। लेकिन दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग इन समाज की पंचायत का फैसला ही सर्वोपरि मानते हैं। पंचायत उन्हें जो भी सजा सुनाती है वह वही मानते हैं।

हुक्का - पानी बंद करने का मतलब

इन पंचायत के द्वारा जब भी सजा सुनाई जाती है तो उसमें हुक्का-पानी बंद करने की सजा जरूर सुनाई जाती है। इसका मतलब होता है कि गांव का कोई भी आदमी सजा भुगतने वाले परिवार की मदद नहीं करेगा। उस परिवार को सब कुछ अपने स्तर पर ही करना होगा। गांव में कोई भी उन्हें राशन का सामान या अन्य कोई खाने-पीने की चीज नहीं देगा।

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