
कोटा. Kota Dowry Murder Case update : राजस्थान के कोटा जिले में एक दहेज हत्या के पुराने मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। महिला उत्पीड़न क्रम-2 कोर्ट ने आरोपी पति धर्मराज उर्फ दीपक (30) को अपनी पत्नी मन्नी बाई की हत्या का दोषी पाते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामेत कुमार सैनी ने बताया कि यह मामला नवंबर 2020 में सामने आया था, जब मृतका के पिता प्रभुलाल ने कोर्ट में परिवाद दायर किया।
उन्होंने बताया कि मन्नी बाई की शादी पांच साल पहले धर्मराज से हुई थी और शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी लगातार 50 हजार रुपये नकद और एक बाइक की मांग कर रहा था। प्रभुलाल के अनुसार, जून 2020 में धर्मराज ने एक शपथ पत्र के माध्यम से माफीनामा दिया और दुबारा प्रताड़ित न करने का वादा किया, लेकिन यह वादा कुछ ही समय में टूट गया। राखी से पहले मन्नी ने मायके आने की बात कही थी, पर दो दिन बाद उसकी संदिग्ध मौत की सूचना मोड़क पुलिस से मिली। मन्नी अपने ससुराल में मृत अवस्था में पाई गई थी और उसके गले पर चोट के स्पष्ट निशान थे।
पुलिस जांच में हत्या की पुष्टि होने पर धर्मराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया और कोर्ट में चालान पेश किया गया। 16 गवाहों और 25 दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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