
राजस्थान न्यूज: राजस्थान सरकार ने राज्य में शराब बिक्री और होटल बार संचालन को सुगम बनाने के लिए नई आबकारी नीति जारी की है। इस नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे पर्यटन स्थलों और छोटे होटलों को विशेष लाभ मिलेगा।
राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जैसलमेर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़, जवाई और सवाई माधोपुर में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। इन स्थानों पर अस्थायी स्विस टेंट और रिसॉर्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन वहां शराब बिक्री के लिए अब तक वार्षिक लाइसेंस का प्रावधान था। नई नीति के तहत अब इन पर्यटन स्थलों के लिए सीजनल लाइसेंस की सुविधा दी जाएगी। इससे पर्यटन व्यवसायियों को आसानी होगी और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
नई नीति में छोटे होटलों को राहत देते हुए बार खोलने की शर्तों को सरल बनाया गया है। अब होटल बार के लिए 20 कमरों की अनिवार्यता को घटाकर 10 कमरे कर दिया गया है। इसके अलावा, बार लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जो ऑटो-अप्रूवल के तहत जल्द स्वीकृत होगा। इससे छोटे होटल व्यवसायियों को बार खोलने का अवसर मिलेगा, जिससे पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
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नई नीति के तहत शराब दुकान संचालकों को लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने का विकल्प दिया गया है। अब कोई भी लाइसेंसधारी 4 साल तक बिना नीलामी प्रक्रिया में भाग लिए अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकता है। इससे व्यवसायियों को स्थिरता मिलेगी और हर साल नीलामी की अनिश्चितता से राहत मिलेगी।
सरकार ने बड़े व्यापारिक समूहों के एकाधिकार को रोकने के लिए पूरे राज्य में अधिकतम 5 समूहों की सीमा निर्धारित की है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई एक समूह पूरे बाजार पर नियंत्रण न कर सके। हालांकि, इस साल प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, और 7665 दुकानों के लाइसेंस की ही नीलामी की जाएगी। इस बार 17000 करोड़ रेवेन्यू रखने की तैयारी की जा रही है। यह है पिछले साल 15500 करोड़ था। राजस्थान की नई आबकारी नीति पर्यटन को बढ़ावा देने, छोटे होटलों के लिए अवसर बढ़ाने और शराब व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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