खेती करते समय हादसा? राजस्थान सरकार देगी 2 लाख रुपये तक की मदद-जानें कैसे करें अप्लाई

Published : Aug 22, 2025, 01:13 PM IST
Krishak Sathi Yojana Rajasthan

सार

Krishak Sathi Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना से किसानों और खेतिहर मजदूरों को खेती के दौरान दुर्घटना या गंभीर चोट पर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ के बारे में पूरी जानकारी।

Raj-Kisan Portal: राजस्थान सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना शुरू की है। यह योजना खासकर उन किसानों और मजदूरों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो खेती या मंडी में कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना या गंभीर चोट का शिकार होते हैं। अब खेतों में मेहनत करने वाले लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना: किसान और मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के किसानों और कृषि श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक मदद प्रदान करना है। खेती के दौरान किसी किसान या मजदूर की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, अंगभंग, सिर पर गंभीर चोट, रीढ़ की हड्डी टूटने या कोमा में जाने जैसी स्थिति में भी आर्थिक राहत उपलब्ध है।

दुर्घटना या चोट पर वित्तीय सहायता: जानिए किसे मिलेगा कितना

योजना के तहत विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं और अंगों के नुकसान के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है। उदाहरण के लिए:

  • किसी एक अंग के कट जाने पर 25,000 रुपये
  • चार अंगुलियों के नुकसान पर 20,000 रुपये
  • मंडी में काम करने वाले मजदूर के फ्रैक्चर होने पर 10,000 रुपये

इस तरह किसान और मजदूरों को उनकी चोट और दुर्घटना के अनुसार तुरंत आर्थिक मदद मिलती है।

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पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी किसान, खेतीहर मजदूर और मंडी समिति से प्रमाणित श्रमिक ही उठा सकते हैं। आवेदन के लिए:
  • राज्य के SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
  • Raj-Kisan टैब में जाकर Farmer Section में Application Entry Request के माध्यम से फॉर्म भरें
  • आवेदन में आधार वेरिफिकेशन, बैंक खाता विवरण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज (FIR, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट) अपलोड करना अनिवार्य है

कौन नहीं ले सकता योजना का लाभ?

  • बीमारी के कारण मृत्यु
  • आत्महत्या या नशीले पदार्थ का सेवन
  • सरकारी नियमों का उल्लंघन
  • प्रसव या गर्भधारण के दौरान मृत्यु
  • युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारण

हालांकि अगर उपचार के दौरान किसी दुर्घटना का असर लगातार जारी रहा और मृत्यु हुई, तो आर्थिक मदद दी जाती है।

राजस्थान सरकार की पहल: किसानों और मजदूरों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच

राजस्थान सरकार की यह योजना अब किसानों और मंडी मजदूरों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच साबित हो रही है। खेतों में अथक मेहनत करने वाले लोग अब किसी भी आकस्मिक हादसे के लिए वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।

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