
सीकर। राजस्थान के सीकर में मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण ने दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को करोड़ों का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इन निर्णयों ने सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर जागरूकता का संदेश दिया है।
पहले मामले में, अध्यापिका सुमित्रा देवी की 24 नवंबर 2020 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना उस समय हुई जब सुमित्रा देवी स्कूटी पर गणेशपुरा स्थित अपने कार्यस्थल जा रही थीं। लोसल और बोसाणा के बीच एक पिकअप वाहन के चालक हरफूल सिंह ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सुमित्रा देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतका के बेटे चेतन चौधरी और बेटी हिना ने वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ न्यायालय में दावा पेश किया।
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के बाद मृतका के परिजनों को 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने निर्देश दिया कि मुआवजा राशि दो महीने के भीतर परिवादियों को दी जाए।
दूसरे मामले में, एक मोटरसाइकिल सवार की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में मृतक के आश्रितों ने मुआवजे के लिए दावा किया था। न्यायालय ने इस मामले में मृतक के परिजनों को 78.44 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।
इन दोनों मामलों में न्यायालय के निर्णयों ने यह संदेश दिया है कि सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वाले अब कानून से नहीं बच सकते। इसके साथ ही, बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है।
इन घटनाओं ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि यातायात नियमों का पालन कितना जरूरी है। न्यायालय के ये निर्णय पीड़ित परिवारों के लिए राहत का माध्यम बने हैं और समाज में जिम्मेदार वाहन चालन का संदेश देते हैं।
ये भी पढ़ें…
पहली वर्षगांठ पर भजनलाल सरकार की 15 बड़ी घोषणाएं...जानें किसे क्या मिला?
लानत है...इतना घटिया काम...जयपुर की जनता से नहीं थी ये उम्मीद, शर्म से झुका सिर
राजस्थान की राजनीति, बजट निर्णयों, पर्यटन, शिक्षा-रोजगार और मौसम से जुड़ी सबसे जरूरी खबरें पढ़ें। जयपुर से लेकर जोधपुर और उदयपुर तक की ज़मीनी रिपोर्ट्स और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए Rajasthan News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — तेज़ और विश्वसनीय राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।