राजस्थान के 7 लाख ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर, 1500 बसें नहीं चलीं...अजमेर से जयपुर तक तोड़फोड़

Published : Jan 02, 2024, 11:29 AM IST
rajasthan trucks and buses strike against hit and run law

सार

हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देशभर में ट्रक ड्राइवरों ने वाहनों की हड़ताल मचा रखी है। जिससे सब्जी से लेकर पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो रही है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

जयपुर. नए हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच राजस्थान में भी करीब सात लाख से भी ज्यादा ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान के कई शहरों मंें हाइवे जाम करने की सूचनाएं आ रही है। इस बीच अब खाने पीने और ईंधन की किल्लत भी होने की चर्चा है। कई पैट्रोल पंपों पर सिर्फ आज का ही स्टॉक बताया गया है। वहीं राजस्थान में खाने पीने कि किल्लत भी शुरू हो गई है।

डेली यूज का समान की होने लगी किल्लत

राजस्थान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी मुहाना फल एवं सब्जी मंडी के एक ब्लॉक के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि राजस्थान के कई जिलों से तो फल और सब्जी आती ही है, लेकिन कई राज्यों से भी माल आता है। सोमवार को माल नहीं आया, अब आज भी माल नहीं आया है। हर रोज करीब पंद्रह सौ से भी ज्यादा ट्रक आते हैं। हमारे पास माल नहीं है, लोग खाली हाथ जा रहे हैं।

सरकार के कानून का हो रहा विरोध

राजस्थान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि हमारे पास सात लाख ट्रक ड्राईवर हैं। सरकार कानून ही ऐसा लाई है कि विरोध करना जरूरी है। कई जिलों में पैट्रोल पंपों पर सप्लाई नहीं पहुंच रही है। कई पंप पर तो आज का ही स्टॉक है। ऐसे में अगर से हड़ताल आगे तक चलती है तो बड़े स्तर पर परेशानी होना तय है।

क्या है हिट एंड रन कानून

नया हिट एंड रन कानून सरकार जल्द ही प्रभावी करने की तैयारी में है। इसके तहत अब ट्रक चालक या अन्य किसी वाहन से टक्कर लगने और मौत होने पर दस साल की सजा और सात लाख रुपए तक का जुर्माना है। पहले आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज होता था। 304 का अर्थ होता है गैर ईरादतन हत्या, इसके लिए दो साल तक की सजा होती थी।

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