
जयपुर. राजस्थान के निजी स्कूलों में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE) के तहत प्रवेश प्रक्रिया 25 मार्च 2025 से शुरू (RTE admission starts in private school) हो गई है। राज्यभर के अभिभावक 7 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 9 अप्रैल को लॉटरी प्रक्रिया के जरिए चयनितविद्यार्थियों की सूची जारी की जाएगी।
राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, उन परिवारों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। हालांकि, कई अभिभावकों ने आय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि 2011 से यह सीमा तय की गई थी, जबकि महंगाई और आय में वृद्धि को देखते हुए इसे कम से कम 5 लाख रुपये तक किया जाना चाहिए।
आरटीई के तहत दो कक्षाओं के लिए ही आवेदन किया जा सकता है: पीपी श्री प्लस (प्री-प्राइमरी) - इसके लिए बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
प्रथम कक्षा (कक्षा 1) - इसके लिए बच्चे की आयु 6 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु गणना 31 जुलाई 2025 तक की जाएगी। एक विद्यार्थी कितने स्कूलों के लिए आवेदन कर सकता है? RTE के तहत प्रत्येक विद्यार्थी अधिकतम 5 स्कूलों के लिए आवेदन कर सकता है। चयनित विद्यार्थियों की सूची ऑनलाइन जारी होगी, जिसे अभिभावकों को स्वयं चेक करना होगा।
राजस्थान में RTE के तहत स्कूल एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने से पहले सभी नियमों और पात्रता मानकों को ध्यान से पढ़ें। सरकार से आय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। समय पर आवेदन करें और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।
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