
जयपुर. राजस्थान में प्रेम विवाह के चलते हुई एक वीभत्स घटना ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। करणी विहार क्षेत्र में 2017 में हुई एक ऑनर किलिंग के मामले में, एडीजे कोर्ट ने मृतक के ससुर, सास और दो अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पांच लोग दोषी पाए गए हैं। जबकि दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। परिवार में अब सिर्फ उनकी वही विधवा बेटी अकेली बची है।
मिली जानकारी के अनुसार जयपुर की ममता ने 2015 में केरल निवासी प्रॉपर्टी व्यवसायी अमित नायर से लव मैरिज की थी। परिवार ने शादी मानने से इंकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी बेटी और दामाद नया जीवन शुरू करने से पहले माता-पिता का आर्शीवाद लेने आए थे। उसी समय विवाद हो गया और ससुर रामदेव और परिवार के एक अन्य सदस्य विनोद ने अपने ही दामाद अमिन नायर को गोलियां से भून दिया। इससे पहले ममता को धमकाया गया कि उसे उसके पिता या पैतृक सम्पत्ति में कुछ नहीं मिलेगा और वह हक त्याग कर दे। विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद अमित नायर की हत्या कर दी गई।
विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में कानून ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है और न्याय मिला है। ये एक तरह की ऑनर किलिंग का केस था और कोर्ट ने इसे इसी तरह से डील भी किया। अब परिवार के अधिकतर लोग उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। बस परिवार में विधवा बेटी ममता बची है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लव मैरिज के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर जिले में एक स्पेशल सेल बनाई गई है। जो बालिग प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा का बंदोबस्त करती है।
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