सीकर में हैवानियत: ताऊ-भतीजे को उम्रकैद, 13 साल की बच्ची से रेप

Published : Dec 18, 2024, 10:26 AM ISTUpdated : Dec 18, 2024, 11:05 AM IST
Sikar News

सार

सीकर में 13 साल की मंदबुद्धि बच्ची से रेप के मामले में ताऊ और उसके बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ने बच्ची को गर्भवती कर दिया था। कोर्ट ने 2 साल में ही फैसला सुनाया।

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में पॉक्सो कोर्ट 2 ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट के द्वारा 13 साल की मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में सगे ताऊ और ताऊ के बेटे को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई गई है। केवल 2 साल में ही कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया। जिसकी चर्चा अब प्रदेशभर में हो रही है। दोनों बाप बेटे यह हैवानियत अपने ही चाचा की बेटी से करते थे। जबकि वो रिश्ते में इनकी बहन और बेटी लगती थी। इतना ही नहीं दोनों  बच्ची को प्रेग्नेंट करके कोख में पल रहे बच्चे के पिता भी बन गए थे।

दरिंदों ने मासूम को प्रेग्नेंट तक कर दिया था

मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले वकील महेंद्र कुमार ने बताया कि 2022 में पीड़िता की माता ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि छठी कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी का पेट बाहर आ रहा था। इसलिए उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि बेटी तो गर्भवती हो चुकी है। जब मां ने अपनी मंदबुद्धि बेटी से इस बारे में पूछा तो बेटी ने अपने साथ हुई घिनौनी हरकत को बताया।

मंदबुद्धि होने के कारण मासूम किसी को बता भी नहीं पाती थी

बेटी ने मां को कहा कि ताऊ और ताऊ का लड़का दोनों ही पीड़िता को पैसे देकर उसके साथ रेप करते थे। मंदबुद्धि नाबालिग यह बात किसी को बता भी नहीं पाती थी। उसे तो यहां तक नहीं पता था कि उसके साथ रेप जैसी कोई वारदात हो रही है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर पीड़िता का अबॉर्शन भी करवाया गया।

अंतिम सांस तक जेल रहेंगे दोनों

मामले में कोर्ट में जब चालान पेश हुआ तो मामले में 18 गवाह और 42 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। जिसके आधार पर अब कोर्ट के द्वारा मामले में डिसीजन देते हुए दोनों आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल और दोनों को दो-दो लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि नाबालिग को ही मिलेगी

जुर्माने की यह राशि नाबालिग को ही मिलेगी। इसके साथ ही उसे पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 5 लाख की मुआवजा राशि दिलवाने की भी कोर्ट के द्वारा अनुशंसा की गई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट 2 की जज आशा कुमारी ने सुनाया। एडवोकेट ने बताया कि नाबालिग के पिता की 2019 में ही मौत हो चुकी थी और मां भी नरेगा में नौकरी करने के लिए चली जाती थी। पीछे से इसका फायदा उठाकर दोनों बाप-बेटे रेप करते।

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