गोगामेड़ी हत्याकांड के मास्टर माइंड संपत नेहरा को मौत का खौफ, कोर्ट पहुंची गैंगस्टर की बीवी

Published : Dec 25, 2023, 07:25 PM IST
sukhdev singh gogamedi

सार

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मास्टर माइंड संपत नेहरा को मौत का खौफ सता रहा है। इसलिए उसकी पत्नी ने हाईकोर्ट पहुंचकर अपने पति को जेल से बाहर नहीं निकालने की मांग की है।

जयपुर. करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मास्टर माइंड संपत नेहरा को अब मौत का डर सता रहा है। वह पांच राज्यों में मोस्ट वांटेड है। उसे डर से ही कि जेल से बाहर निकलने के बाद उसकी मौत हो सकती है। ऐसे में उसने अपनी पत्नी के माध्यम में कोर्ट में याचिका लगाई है कि उसे जेल से बाहर नहीं निकालें और उसका बयान जेल में ही करवा लिया जाए।

जेल में बंद संपत नेहरा को मौत का डर

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मास्टर माइंड संपत सिंह नेहरा फिलहाल पंजाब की चंडीगढ़ जेल में बंद है। उसने इसी साल मार्च में गोगामेड़ी को मारने के लिए मशीनगन ए के 47 का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया था। वह पांच राज्यों में वांडेट था और उसने एक नहीं दो बार मुंबई जाकर सलमान की जान लेने की कोशिश भी की। लेकिन उसे अब अपनी मौत का डर सता रहा है। उसने अपनी पत्नी की मदद ली है और पत्नी के जरिए कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे जेल में ही रहने दिया जाए, जेल में ही उससे पूछताछ कर ली जाए। फिलहाल वह चंडीगढ़ जेल में बंद है। उसकी पत्नी ने पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य

दरअसल संपत नेहरा, देश के नामी गैंगस्टर और अब आतंकवादियों की लिस्ट में शुमार हो चुके लॉरेंस विश्नोई का खास बंदा है। लॉरेस के अधिकतर काम वहीं देखता है। लॉरेंस ने ही उसे दो बार सलमान की जान लेने का टॉस्क दिया था। हांलाकि दोनो बार ही वह सफल नहीं हो सका। वह दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में वांडेट था। अब गोगामेड़ी मर्डर केस में भी वह नामी है।

हाईकोर्ट पहुंची गैंगस्टर की पत्नी

उसकी पत्नी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि गोगामेड़ी केस के लिए राजस्थान पुलिस सपंत नेहरा को नहीं ले जाए। संपत को डर है कि जेल से बाहर निकलते ही उसकी हत्या की जा सकती है। उसे पुलिस के एनकाउंटर का भी डर है। यही कारण है कि उसने पत्नी के जरिए अर्जी दी है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उससे पूछताछ कर ली जाए, उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाए। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना रूख साफ नहीं किया है।

 

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