
Udaipur Court Decision : राजस्थान के उदयपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध न केवल पीड़िता बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है, इसलिए आरोपी को सुधार का कोई अवसर नहीं दिया जा सकता।
यह मामला वल्लभनगर थाना क्षेत्र के नवानिया गांव का है। यहां के निवासी किशनलाल उर्फ किशनदास अपनी पत्नी लक्ष्मी को लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। वह अक्सर उसे उसके रंग-रूप को लेकर अपमानित करता और ‘काली-मोटी’ कहकर ताने मारता। इसी वजह से लक्ष्मी मानसिक दबाव में रहने लगी थी और पति की बातों को गंभीरता से लेने लगी।
घटना 24 जून 2017 की रात की है। जब दोनों सो रहे थे, आरोपी ने पत्नी से कहा कि वह उसके लिए ऐसी दवा लाया है जिससे उसका रंग गोरा हो जाएगा। लक्ष्मी ने उस द्रव्य को शरीर पर लगाया तो अचानक आग पकड़ ली। वह एक तरह का केमिकल था। आरोप है कि किशनलाल ने अगरबत्ती से आग लगाई और फिर पास रखा केमिकल और तेजाब भी उसे पर फेंक दिया। शेष गंभीर झुलसने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। बाद में इलाज के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई।
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