उदयपुर की अय्याश लड़की: नाबालिग लड़के को नशा देकर कराती अपना रेप, खुद बुक करती होटल

Published : Aug 20, 2025, 01:11 PM IST
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सार

Udaipur POCSO Court Verdict : उदयपुर की पॉक्सो  कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नशीला पदार्थ देकर नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने वाली युवती को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई साथ ही, 10 हजार जुर्माना लगाया। 

Udaipur Crime News : राजस्थान के उदयपुर में पॉक्सो कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग लड़के को नशा करवाकर बार-बार यौन शोषण करने की दोषी युवती शेखा बानू को 20 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने की भी अनुशंसा की। आरोप है कि लड़की अपना रेप करवाती थी और खुद ही होटल भी बुक करती थी।

होटल में नाबालिग से कराती थी रेप

प्रकरण प्रतापनगर थाने से जुड़ा है। पीड़ित के पिता ने 31 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में रहने वाली युवती उनके 17 वर्षीय बेटे को अपने साथ ले गई। जांच में सामने आया कि आरोपी युवती किशोर को नशीला पदार्थ खिलाकर होटल ले जाती थी और वहां उसका शोषण करती थी।

लड़की ने बनाए अपने ही आपत्तिजनक वीडियो

पुलिस के अनुसार, युवती ने किशोर के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे। इन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर वह कई बार शोषण करती रही। पीड़ित परिवार ने 12 मार्च 2023 को सवीना कृषि मंडी स्थित एक होटल में आरोपी को किशोर के साथ पकड़ लिया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची।

उदयपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

  • पुलिस ने छानबीन में आरोपी के मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद किए। इसी आधार पर युवती को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र ओझा ने 15 गवाह और 30 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। अदालत ने इन्हें विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
  •  विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने कहा कि नाबालिग के खिलाफ इस तरह का अपराध बेहद गंभीर है और समाज के लिए खतरनाक संदेश देता है। इसलिए आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा दी जाती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित किशोर को न्याय दिलाने के लिए मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाए।
  • समाज के लिए सबक यह फैसला बताता है कि कानून नाबालिगों के शोषण के मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। अदालत का सख्त रुख समाज को चेतावनी देता है कि इस तरह की हरकतें करने वालों को कड़ी सजा भुगतनी होगी।

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