
Udaipur Crime News : राजस्थान के उदयपुर में पॉक्सो कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग लड़के को नशा करवाकर बार-बार यौन शोषण करने की दोषी युवती शेखा बानू को 20 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने की भी अनुशंसा की। आरोप है कि लड़की अपना रेप करवाती थी और खुद ही होटल भी बुक करती थी।
प्रकरण प्रतापनगर थाने से जुड़ा है। पीड़ित के पिता ने 31 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में रहने वाली युवती उनके 17 वर्षीय बेटे को अपने साथ ले गई। जांच में सामने आया कि आरोपी युवती किशोर को नशीला पदार्थ खिलाकर होटल ले जाती थी और वहां उसका शोषण करती थी।
पुलिस के अनुसार, युवती ने किशोर के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे। इन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर वह कई बार शोषण करती रही। पीड़ित परिवार ने 12 मार्च 2023 को सवीना कृषि मंडी स्थित एक होटल में आरोपी को किशोर के साथ पकड़ लिया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची।
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