एक बार फिर छिनी आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी, कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद रद्द हुई सदस्यता

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। दो साल की सजा के ऐलान के बाद यह फैसला लिया गया है। विधानसभा सचिवालय से स्वार टांडा सीट के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर से चुनाव होगा। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में इस सीट को रिक्त कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव करवाएगा।

पहले भी जा चुकी है अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता

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आपको बता दें कि पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन चुकी है। उस दौरान फर्जी प्रमाणपत्र के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद एक बार फिर से सजा के ऐलान के बाद उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा। गौरतलब है कि 15 साल पुराने छजलैट केस में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया गया है और उन्हें मुरादाबाद की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके चलते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर से चुनाव होंगे।

हंगामे के बाद दर्ज हुआ था केस

29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने चेकिंग के लिए आजम खां की कार को रोका था जिस पर उनके समर्थक भड़क गए थे। सपा नेताओं ने जमकर वहां पर हंगामा किया था। इसी मामले में पुलिस ने आजम और अब्दुल्ला समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया था। उन सभी पर हंगामा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। कोर्ट ने इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया था जिसके बाद विधानसभा सचिवालय की ओऱ से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं इस बीच आजम खां की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील करने की तैयारी भी की जा रही है।

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