लखनऊ: इलाहाबाद न्यायालय में शुक्रवार को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रभारी सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अर्जी पर अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आख्या में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदिका के दोनों पुत्रों को किस बाल संरक्षण गृह में दाखिल किया गया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अतीक अहमद के दोनों बेटे खुल्दाबाद के बाल संरक्षण गृह में हैं।
उमेश पाल की हत्या के बाद बेटो को ले गई थी पुलिस
यूपी पुलिस का कहना है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद कथित तौर पर पुलिस द्वारा उठाए गए अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे खुल्दाबाद के बाल संरक्षण गृह में हैं। शनिवार को पुलिस विभाग ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत को इसकी जानकारी दी है। इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी, बसपा नेता शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद जिला अदालत के समक्ष अर्जी दाखिल की थी। उसमें दावा किया गया था कि उनके बेटों को पुलिस अपने साथ ले गई है। उसके बाद से बेटों को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है।
स्पष्ट स्पष्टीकरण के लिए 13 मार्च की तारीख की गई है तय
वहीं दूसरी ओर अर्जी पर शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने थाना धूमनगंज आख्या पर आपत्ति करते हुए तर्क दिया कि आख्या में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदिका के दोनों पुत्रों को किस बाल संरक्षण गृह में दाखिल किया गया है। जबकि, धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा दिनांकित चार मार्च 2023 को पेश की गई स्पष्ट आख्या में कोर्ट को बताया कि आवेदिका के दोनों पुत्रों को नाबालिग मानते हुए दिनांक दो मार्च 2023 को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों के संबंध में शाइस्ता परवीन द्वारा मुख्य मजिस्ट्रेट के पास दायर आवेदन में स्पष्ट स्पष्टीकरण न होने के कारण 13 मार्च की तारीख तय की गई है। इसके अलावा स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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