
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य के अन्नदाता किसानों को 40,521 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। केवल वही किसान योजना का लाभ पाएंगे, जो इस पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंपों पर अलग-अलग दरों से अनुदान दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंश शामिल होगा।
a) 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप
b) 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,00,215
c) 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹99,947
d) 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,33,621
e) 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,32,314
f) 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,88,038
g) 7.5 एचपी एसी व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप:
यह अनुदान किसानों की लागत को काफी घटाता है और सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है।
किसानों को “अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें” लिंक पर जाकर ऑनलाइन पंप बुक करना होगा। बुकिंग के समय उन्हें ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होगी। बुकिंग कन्फर्म होने के बाद किसान को पंजीकृत मोबाइल पर सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद अनुदान के बाद बची हुई राशि किसान को ऑनलाइन जमा करनी होगी।
यदि किसान बैंक से ऋण लेकर अपना अंश जमा करते हैं, तो कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार कुल 6% ब्याज में छूट प्रदान करेंगे। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ और कम होगा।
कृषि विभाग ने सोलर पंप लगाने से पहले किसानों के लिए कुछ जरूरी नियम बताए हैं:
यह बोरिंग किसान को स्वयं करानी होगी। सत्यापन के समय बोरिंग नहीं मिलने पर टोकन मनी जब्त हो जाएगी और आवेदन भी रद्द हो सकता है।
पोर्टल पर 2 एचपी व 3 एचपी का लक्ष्य संयुक्त रूप से दिखेगा। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार पंप का चयन कर सकते हैं।
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