UP Smart Meter News: यूपी बिजली उपभोक्ताओं की मौज, अब स्मार्ट मीटर का आएगा पोस्टपेड बिल, बकाया चुकाने को मिलेंगी 10 किस्तें

Published : May 08, 2026, 01:47 PM IST
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सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने का आदेश दिया है। अब उपभोक्ताओं को जून 2026 से खपत के बाद बिल मिलेगा। साथ ही पुराने बकाये के लिए 10 आसान किस्तों और शिकायतों के लिए विशेष कैंप की सुविधा भी दी गई है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब राज्य के सभी स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड से पोस्टपेड मोड में बदलने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत लगे सभी मीटर अब पोस्टपेड प्रणाली पर काम करेंगे, जिससे जनता को पहले बिजली इस्तेमाल करने और बाद में बिल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।

जून 2026 से मिलेगा पोस्टपेड बिलिंग का लाभ

नई व्यवस्था के तहत मई 2026 की बिजली खपत का बिल उपभोक्ताओं को जून 2026 में प्राप्त होगा। सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रीपेड व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह आदेश पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को कानपुर सहित पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

व्हाट्सएप और SMS पर मिलेगा बिजली बिल

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को बिल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्मार्ट पोस्टपेड बिल हर महीने की 10 तारीख तक एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। जिन इलाकों में नेटवर्क की समस्या होगी, वहां एएमआईएसपी (AMISP) एजेंसियां मैनुअल रीडिंग लेकर समय पर बिल उपलब्ध कराएंगी। उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन या व्हाट्सएप चैटबॉट से भी अपना बिल प्राप्त कर सकेंगे।

बकाया भुगतान के लिए आसान किस्तों की सुविधा

सरकार ने उन उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी है जिनका बिल बकाया है:

  • घरेलू उपभोक्ता: 30 अप्रैल 2026 तक के बकाये को 10 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे।
  • अन्य श्रेणियां: इनके लिए 40%, 30% और 30% की तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है।
  • सुरक्षा धनराशि (Security Money): प्रीपेड के समय समायोजित की गई सुरक्षा राशि को अब चार समान किस्तों में बिलों में जोड़ा जाएगा।

बिल भुगतान के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय

पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन का समय भुगतान के लिए मिलेगा। इसके बाद भी 7 दिन की 'डिस्कनेक्शन अवधि' (छूट) दी जाएगी। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है, तो नियमानुसार विलंब शुल्क (Surge Charge) लागू होगा। अब प्रदेश में सभी नए बिजली कनेक्शन भी स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे।

शिकायतों के समाधान के लिए लगेंगे विशेष कैंप

स्मार्ट मीटर और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए सरकार 15 मई से 30 जून 2026 तक प्रदेश भर के अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप लगाएगी। उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराकर त्वरित समाधान पा सकते हैं।

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