यूपी में जिम, पार्लर, टेलरिंग शॉप्स में महिला कर्मचारी अनिवार्य

Published : Nov 08, 2024, 05:27 PM ISTUpdated : Nov 08, 2024, 08:08 PM IST
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सार

यूपी में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। जिम, ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग शॉप्स में अब महिला कर्मचारी ही महिलाओं को सेवाएं देंगी।

लखनऊ। यूपी में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य महिला आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य महिला आयोग ने प्रस्ताव पास किया है कि अब महिलाओं को जिम में केवल महिला ट्रेनर ही प्रशिक्षण देंगी। टेलर शॉप्स पर महिला कर्मचारी अनिवार्य कर दी गई हैं। इसी तरह ब्यूटी पॉर्लर्स में भी महिला कर्मचारी ही महिला ग्राहकों को एंटरटेन करेंगी। महिला आयोग ने कहा कि जिम और टेलर शॉप्स पर महिलाओं व लड़कियों के शोषण की शिकायतें मिलने के बाद यह एक्शन लिया गया है।

प्रदेश की सभी दूकानों का होगा वेरिफिकेशन

यूपी राज्य महिला आयोग ने कहा कि महिलाओं को बैड टच से बचाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, पुरुषों को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए न ही उनके बाल काटने चाहिए। केवल महिला टेलर ही किसी महिला या लड़की का नाप लेगी। सैलून या ब्यूटी पॉर्लर में भी महिला कर्मचारी ही महिलाओं और लड़कियों को हैंडल करेंगी। टेलर शॉप्स पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

कड़ाई से कराया जाएगा आदेश का पालन

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कहा कि आयोग के प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया है। सरकार इस पर कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग ने सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पास किया है कि जिस जिम, पार्लर, टेलर शॉप आदि पर महिलाएं जाती हैं वहां महिला कर्मचारी अनिवार्य होना चाहिए। कपड़े अगर कहीं सिले जाते हैं तो पुरुष की बजाय महिला कर्मचारी रखी जाए ताकि वह नाप ले सके। जिम में महिला ट्रेनर ही ट्रेनिंग देगी। स्कूल बसों में लड़कियां जा रही तो महिला कर्मचारी उस पर होना अनिवार्य है। महिला आयोग के नियमों का पालन कराना अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन की टीम, प्रत्येक जिले में शॉप्स का वेरिफिकेशन करेगी। कहां-कहां महिला कर्मचारी हैं और कहां नहीं हैं इसकी रिपोर्ट देगी। आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि पुरुष कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा बल्कि महिला कर्मचारियों को रखा जाएगा।

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