देश में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य, ऐसे में जिनके पास पुराने गहने पड़े हैं उनका क्या होगा? जानें सबकुछ

भारत में 16 जून 2021 से 256 जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया। अब इन जिलों में बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बेच सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिनके पास पुराने बिना हॉलमार्क वाले गहने पड़े हैं उनका क्या होगा?
 

नई दिल्ली. सोने के गहनों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि योजना के पहले चरण में पहले 256 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग लागू की जाएगी।

16 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य
पीयूष गोयल ने कहा, पहले चरण में 16 जून से 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य है। अगर बिना हॉलमार्किंग के गहने बेचते हुए कोई पकड़ा गया तो अगस्त 2021 तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसके बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि हॉलमार्किंग की अनिवार्यता योजना को 15 जनवरी 2021 से शुरू करना था। लेकिन कोविड के चलते समय सीमा को 1 जून तक और बाद में 15 जून तक बढ़ा दिया गया था।

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गोल्ड हॉलमार्किंग क्या है?
गोल्ड पर हॉलमार्किंग धातु की शुद्धता का सबूत है। सरकार की घोषणा से पहले ये प्रक्रिया अनिवार्य नहीं थी। यानी दुकानों पर बिना हॉलमार्किंग वाले गहने भी बेचे जा सकते थे।  

हॉलमार्किंग कौन करता है?
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) साल 2000 से देश में हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत सोने के गहने प्रमाणित किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि पिछले पांच सालों में हॉलमार्किंग केंद्रों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

हॉलमार्किंग से क्या फायदा? 
1-
सरकार का दावा है कि सोने के गहनों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग से प्रोडक्ट पर भरोसा बढ़ेगा। 
2- यह सुनिश्चित करेगा कि सोने के गहने खरीदते समय उपभोक्ताओं को धोखा न मिले।
3- सरकार ने यह भी कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग से भारत को दुनिया में एक प्रमुख गोल्ड मार्कर सेंटर बनने में मदद मिलेगी।

अब पुराने गहनों का क्या होगा?
सरकार की घोषणा के बाद लोगों के मन में सवाल है कि अब पुराने उन गहनों का क्या होगा, जिनपर हॉलमार्क नहीं है? जवाब है कि अभी तक जिन लोगों के पास हॉलमार्क के बिना सोने के गहने हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तक सरकार का ये निर्देश विक्रेताओं यानी दुकानदारों के लिए है। यानी दुकानदार, कस्टमर से बिना हॉलमार्क के पुराने सोने के गहने खरीद सकता है। सोने के गहने बनाने वाले और बेचने वाले दुकानदारों को पर्याप्त समय देने के लिए अगस्त तक कोई दंड नहीं दिया जाएगा। 

हॉलमार्क में कहां छूट मिलेगी?
1-
सोने की घड़ियों, फाउंटेन पेन, सोने के खास आभूषण जैसे- कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ सहित विशेष प्रकार के आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।
2- 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग नियम से छूट दी जाएगी।
3- शुरुआत में हॉलमार्किंग देश के 256 जिलों से शुरू होगी, जहां एसे मार्किंग सेंटर हैं। 

ये हैं 256 जिले, जहां हॉलमार्किंग अनिवार्य 

दिल्ली: दिल्ली के सभी सात जिलों में सोने के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। 
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में केवल 19 जिलों, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बदायूं, देवरिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मथुरा, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी में हॉलमार्किंग अनिवार्य है। 
मध्य प्रदेश: 1.भोपाल, 2.देवास, 3. ग्वालियर 4. रीवा 5. इंदौर 6. जबलपुर 7. रतलाम 8. सतना।
राजस्थान: 1. अजमेर 2. अलवर 3. भीलवाड़ा 4. बीकानेर 5. हनुमानगढ़ 6. जयपुर 7. झुंझुनू 8. जोधपुर 9. कोटा 10. नागौर 11. पाली 12. सवाई माधोपुर 13. सिरोही 14. सीकर 15. श्रीगंगानगर 16. चुरू 17. उदयपुर 18. बांसवाड़ा।
महाराष्ट्र: 1. अकोला 2. अमरावती 3. धुले 4. लातूर 5. नांदेड़ 6. रत्नागिरी 7. सिंधुदुर्ग 8. औरंगाबाद 9. नागपुर 10. पालघर 11. रायगढ़ 12. अहमदनगर 13. सोलापुर 14. जलगांव 15. नासिक 16. सतारा 17. सांगली 18. कोल्हापुर 19. ठाणे 20. पुणे 21. मुंबई उपनगर 22. मुंबई शहर
गुजरात: 1. अमरेली 2. भावनगर 3. बोटाद 4. देवभूमि द्वारका 5. गिर सोमनाथ 6. जामनगर 7. मेहसाणा 8. मोरबी 9. पाटन 10. पोरबंदर 11. वलसाड 12. आनंद 13. भरूच 14. खेड़ा 15. सुरेंद्रनगर 16 बनासकांठा 17. जूनागढ़ 18. कच्छ 19. नवसारी 20. वडोदरा 21. राजकोट 22. सूरत 23. अहमदाबाद।
हरियाणा: 1. अंबाला 2. भिवानी 3. फरीदाबाद 4. फतेहाबाद 5. गुड़गांव 6. हिसार 7. जींद 8. कैथल 9. करनाल 10. महेंद्रगढ़ 11. रेवाड़ी 12. रोहतक 13. सिरसा 14. सोनीपत 15. यमुना नगर।
उत्तराखंड: 1. देहरादून 2. पिथौरागढ़।
पंजाब: 1. अमृतसर 2. बरनाला 3. भटिंडा 4. फतेहगढ़ साहिब 5. होशियारपुर 6. जालंधर 7. कपूरथला 8. लुधियाना 9. मानसा 10. पठानकोट 11. पटियाला 12. संगरूर।
हिमाचल प्रदेश: 1. हमीरपुर 2. कांगड़ा 3. मंडी।
जम्मू और कश्मीर: जम्मू और श्रीनगर।
आंध्र प्रदेश: 1. श्रीकाकुलम 2. विजयनगरम 3. विशाखापत्तनम 4. पूर्वी गोदावरी 5. पश्चिम गोदावरी 6. कृष्णा 7. गुंटूर 8. प्रकाशम 9. नेल्लोर 10. कडप्पा 11. कुरनूल 12. अनंतपुर।
कर्नाटक: 1. बेंगलुरु शहरी 2. तुमकुर 3. हसन 4. मांड्या 5. मैसूर 6. दक्षिण कन्नड़ 7. शिमोगा 8. उडुप्पी 9. दावणगेरे 10. उत्तर कन्नड़ 11. बेलगाम 12. धारवाड़ 13. बीजापुर 14. गुलबर्गा।
केरल: 1. अलाप्पुझा 2. एर्नाकुलम 3. कन्नूर 4. कासरगोड 5. कोल्लम 6. कोट्टायम 7. कोझीकोड 8. मलप्पुरम 9. पलक्कड़ 10. पठानमथिट्टा 11. तिरुवनंतपुरम 12. त्रिशूर 13. वायनाड।
तमिलनाडु: 1. कुड्डालोर 2. कृष्णागिरी 3. तिरुवन्नामलाई 4. विलुप्पुरम 5. चेन्नई 6. वेल्लोर 7. कोयंबटूर 8. इरोड 9. तिरुपुर 10. सेलम 11. नमक्कल 12. धर्मपुरी 13. कन्याकुमारी 14. तिरुनेलवेली 15. थूथुकुडी 16. शिवगंगई 17. मदुरै 18. डिंडीगुल 19. पुदुक्कोट्टई 20. तिरुचिरापल्ली 21. करूर 22. तंजावुर 23. कल्लाकुरुची 24. तेनकासी।
तेलंगाना: 1. मंचेरियल 2. पेद्दापल्ली 3. वारंगल (ग्रामीण) 4. वारंगल (शहरी) 5. रंगारेड्डी 6. हैदराबाद 7. खम्मम।
गोवा: 1. उत्तरी गोवा 2. दक्षिण गोवा।
पुदुचेरी
असम: 1. बारपेटा 2. कछार 3. कामरूप मेट्रो।
त्रिपुरा: 1. उत्तरी त्रिपुरा 2. पश्चिम त्रिपुरा।
बिहार: 1. बक्सर 2. भागलपुर 3. भोजपुर 4. दरभंगा 5. गया 6. मुजफ्फरपुर 7. नालंदा 8. पटना 9. रोहतास 10. समस्तीपुर 11. सारण 12. बेगूसराय 13. नवादा।
छत्तीसगढ़: 1. रायपुर 2. दुर्ग।
झारखंड: 1. बोकारो 2. धनबाद 3. पूर्वी सिंहभूम 4. रांचीओडिशा: 1. बालासोर 2. भद्रक 3. कटक 4. गंजम 5. जाजपुर 6. खोरदा 7. मयूरभंज 8. संबलपुर।
पश्चिम बंगाल: 1. पुरबा मेदिनीपुर 2. दार्जिलिंग 3. बीरभूम 4. उत्तर 24 परगना 5. कोचबिहार 6. पश्चिम बर्धमान 7. पूबा बर्धमान 8. कोलकाता 9. पुरुलिया 10. दक्षिण 24 परगना 11. बांकुरा 12. हुगली 13. उत्तर दिनाजपुर 14. हावड़ा 15. दक्षिण दिनाजपुर 16. मालदा 17. मुर्शिदाबाद 18. नादिया 19. पश्चिम मेदिनीपुर

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