पीड़िता ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। महिला के ससुराल वालों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने के साथ उसका दो बार हलाला कराया और पांच बार तलाक दिया।
रायबरेली: उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में भी दहेज के लिए आज भी लड़िकयों को परेशान किया जाता है। शादी के बाद ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते है। ऐसा ही मामला रायबरेली के मिल एरिया के एक गांव की महिला का है। उस महिला का सुसराल वालों ने दो बार उसका हलाला तक कराया। इतना ही नहीं उसे पांच बार तलाक भी दिया गया।
महिला को उसके पति और देवर ने ही पांच बार तलाक दिया। तीसरी बार हलाला कराने का दबाव बनाया गया तो महिला अपने मायके चली आई और पुलिस से शिकायत कर दी। पीड़िता ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़ित महिला का विवाह 7 अप्रैल 2015 को डीह के पूरे खटाना मजरे टेकारी दांदू गांव के मोहम्मद आरिफ के साथ हुआ था। लेकिन शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों के साथ पति भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। महिला अगर पुलिस में शिकायत करना भी चाहे तो घरवालों ने दबाव बनाया और हलाला कराने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को उसका विवाह देवर जाहिद से करा दिया। हलाला होने के बाद जाहिद ने तलाक दिया तो 23 मार्च 2017 को दोबारा उसकी शादी आरिफ से हुई।
पति आरिफ से तीसरी बार हुई शादी
महिला के साथ इस तरह की हरकते उसके ससुराल वालों ने की। पति से दोबारा शादी होने के बाद कुछ दिन माहौल शांत रहा लेकिन दहेज लोभियों ने उसे भिर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके पति ने दोबारा उसे तलाक दे दिया और ससुरालवालों ने उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच समझौता हुआ और दोबारा जाहिद से विवाह हुआ और हलाला कराया गया। जाहिद ने तलाक दिया तो 21 फरवरी 2021 को आरिफ से उसका तीसरी बार निकाह हुआ। एक ही परिवार में इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन बाहर किसी को भनक नहीं लग सकी।
पीड़िता का सब्र का बांध गया टूट
आरिफ से तीसरी बार शादी निकाह होने के बाद एक मार्च 2022 को तीसरी बार तलाक दिया और महिला पर दबाव बनाया कि वह उनके बहनोई के साथ हलाला कराए। इतना कुछ होने के बाद उसका सब्र का बांध टूट गया और वह अपने मायके चली आई। कई दिन भाग दौड़ के बाद तीन अप्रैल 2022 को मिल एरिया थाने में उसकी शिकायत पर पति आरिफ, सास नसरीन, देवर बबलू, देवरानी बुद्धन, देवर जाहिद, जीजा बुधई और परिवार के रसीद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला पंजीकृत किया गया। लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक सप्ताह पहले पीड़िता कप्तान आफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई।
जल्द ही चार्जशीट होगी दाखिल
उसके इस प्रयास के बाद पीड़िता सफल हुई। सीओ वंदना सिंह ने बताया कि ये मामला जब मेरे सामने आया, उसी वक्त मेरे आदेश पर केस दर्ज किया गया। महिला के साथ हलाला किया गया, इसको लेकर गिरफ्तारी का प्राविधान है या नहीं, इसके लिए विधिक अभिमत मांगा गया है। उसके मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने आगे बताया कि विवेचना प्रचलति है, जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
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