आदेश का पालन ना करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, यूपी डीजीपी को दिए 21 अप्रैल तक पेश होने के निर्देश

Published : Apr 06, 2022, 12:24 PM ISTUpdated : Apr 06, 2022, 12:29 PM IST
आदेश का पालन ना करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, यूपी डीजीपी को दिए 21 अप्रैल तक पेश होने के निर्देश

सार

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 21 अप्रैल को डीजीपी को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है।  पांच साल के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। 

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा पांच साल बाद भी आदेश ना मानने पर नाराजगी जाहिर की है। यूपी के डीजीपी को 21 अप्रैल तक पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि याची आलोक कुमार ने अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में 2017 मे  याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट का आदेश का पालन करने पर जताई नाराजगी
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 21 अप्रैल को डीजीपी को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है।  पांच साल के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। 

ये था पूरा मामला
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याची को नियमानुसार नियुक्ति का निर्देश दिया था। पांच साल भी नियुक्ति नहीं मिलने पर याची ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश सरकारी वकील ने बताया कि डीआईजी स्थाना 31 मार्च को रिटायर हो गए, जिसके चलते आदेश का पालन नहीं हो सका है। कोर्ट ने डीजीपी को पार्टी बनाने का निर्देश देते हुए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

यूपी सरकार की योजनाओं को 10 सेक्टरों में बांटकर होगा काम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया 100 दिन का एक्शन प्लान

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Sorry Papa..लिख आधी रात नौवीं मंजिल से कूदीं 12, 14 और 16 साल की बहनें, जानें किस 1 लत ने ले ली जान
UP Govt Update: मोरना गंगा सहकारी चीनी मिल विस्तार पर मुहर, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ