कुख्यात ध्रुव सिंह कुंटू समेत नौ सदस्यों को 10 साल की सजा, गैंगेस्टर एक्ट के तहत आया फैसला

पुलिस ने कुंटू और गिरधारी के अलावा बलिकरन, मुन्ना, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश, रामनारायण उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। गैंगेस्टर की विवेचना पूरी करके चार्जशीट अदालत में पेश की गई।

आजमगढ़: गुरुवार को माफिया सरगना ध्रुव सिंह कुंटू समेत उसके गिरोह के नौ सदस्यों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दस साल की कैद और 50-50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। कोर्ट के फैसले से माफियाओं में हड़कंप मचा है। 

संजय यादव समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
बता दें साल 2010 में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले ठेकेदार डमरु सिंह की हत्या कर दी गयी। इस मामले में जीयनपुर का माफिया डान ध्रुव सिंह कुंटू, वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला गिरधारी विश्वकर्मा, मऊ जिले के मोहम्मादाबाद का अजीत सिंह, जहानागंज का संजय यादव समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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दस साल की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड
कोर्ट नंबर 6 रामानंद यादव की अदालत में मुकदमा चल रहा था। सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को अदालत ने कुंटू समेत गिरोह के नौ सदस्यों को दोषी करार दिया था। सजा की तिथि गुरुवार निर्धारित थी। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को दस साल की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड  की सजा सुनाया।

बता दें कि इस मामले में कुटूं के दो साथी अजीत सिंह की हत्या हो चुकी है। जबकि कन्हैया विश्वकर्मा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जबकि कुंटू समेत अन्य सलाखों के पीछे है।

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