
लखनऊ: यूपी की अलग-अलग जेलों में बंद कैदियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात को लेकर कोरोनाकाल के दौरान लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। कैदियों से मुलाकात को लेकर यूपी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि कोरोनाकाल के दौरान कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर यह रोक लगाई गई थी। जिसके बाद अब घटते कोरोना संक्रमण के बीच मुलाकात पर लगी इस रोक को हटा दिया गया है।
मित्र, परिजन और वकील कर सकेंगे मुलाकात
बुधवार को जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद अब परिवारीजन, वकील और मित्र कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सप्ताह में सिर्फ एक व्यक्ति ही कैदी से मुलाकात कर सकेगा।
मुलाकात के दौरान मानने होंगे यह नियम
भले ही जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की इजाजत दे दी गई हो लेकिन इसको लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इसके तहत जो भी व्यक्ति मुलाकात के लिए जाएगा उसे 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी। इसी के साथ मुलाकात के लिए आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए।
लगातार घट रहा है कोरोना संक्रमण
यूपी में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। मौजूदा समय में 20 जनपदों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। वहीं 58 जनपद ऐसे हैं जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 10 से भी कम है। घटते कोरोना संक्रमण के बीच कई नियमों में ढील भी दी जा रही है। ज्ञात हो कि जो प्रतिबंध संक्रमण काल के दौरान लगाए गए थे उनमें अब धीरे-धीरे करते छूट भी सरकार की ओर से दी जा रही है।
स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क को लेकर भी दी गई थी छूट
बीते दिनों सरकार की ओर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को खुलने को लेकर भी निर्देश दिए गए थे। इसी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलने लगे थे। हालांकि भले ही सरकार तमाम जगहों पर छूट दे रही हो लेकिन उसके साथ ही मास्क की अनिवार्यता को भी लागू किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजनों में पूर्ण क्षमता के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
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