ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, एडवोकेट कमिश्नर ने जारी किया बड़ा बयान

Published : May 11, 2022, 04:58 PM ISTUpdated : May 11, 2022, 05:02 PM IST
ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, एडवोकेट कमिश्नर ने जारी किया बड़ा बयान

सार

ज्ञानवापी मामले में सर्वे को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, इतना हीं नहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका दी थी। जिसके बाद एडवोकेट कमिश्नर को अपनी सफाई में कहना पड़ा कि वो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे है।

वाराणसी: वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ 7 मई को प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी कोर्ट पहुंची थी और उन्हें बदलने की मांग कर रही थी। जिसपर बुधवार को तीन दिनों बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से निर्णय आ सकता है। दरअसल, सर्वे मामले को लेकर भी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखी अपनी दलील
ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी दलील पूरी कर ली है। हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि "एडवोकेट कमिश्नर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में देरी करने के लिए मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ऐसी याचिका लगाई गई है और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है। वहीं मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में अब अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।"

इस मामले को लेकर कोर्ट में चल रहे हैं 6 केस
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में इस विवाद से जुड़े 6 मामले चल रहे हैं, इनमें से 4 मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रखा है। बाकी 2 मुकदमों में फिलहाल सुनवाई अभी भी जारी है। अब सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत एक साथ अपना फैसला सुनाएगी।

सर्वे और कोर्ट कमिश्नर का मामला
अगर उपयुक्त दोनों मामलों की बात करें तो ये दोनों मामले कोर्ट में फिलहाल पेंडिंग नहीं है। इन पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। जिन मामलों पर सुनवाई चल रही है यदि इन पर फैसला होता है तो अन्य चार मामलों को मिला कर सभी 6 मामलों में कोर्ट फैसला जल्द ही सुना सकता है।

हिंदू पक्ष ने कोर्ट में  एडवोकेट कमिश्नर को लेकर दी थी दलील
इससे पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि "एडवोकेट कमिश्नर को बेरिकेडिंग के दूसरे तरफ यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में मुस्लिम पक्षकार के द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं करने दिया गया। हिंदू पक्षकार के तरफ से यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्षकार ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में अंदर जाने से यह कहते हुए रोका कि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है।

ज्ञानवापी मामले में जारी रहेगी सुनवाई, 11 मई को कोर्ट फिर सुनेगी मामला

ज्ञानवापी सर्वे: कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की याचिका पर 10 मई को होगी सुनवाई


 

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