सार
ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही प्रकरण में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की याचिका पर सुनवाई को सोमवार को टाल दिया गया। इस मामले में सुनवाई 10 मई को की जाएगी।
वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर की कमीशन की कार्यवाही प्रकरण में एडवोकेट कमिश्नर बदलने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी गई। यह याचिका अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई है। मामले में अब मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई की जाएगी।
एडवोकेट कमिश्नर पर उठाए गए थे सवाल
आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सिविल जज (सिडि) रवि कुमार की अदालत में शनिवार को प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। सोमवार को इस पर सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसी के साथ उन्हें बदलने की भी मांग की। इसको लेकर अदालत में अपील की गई। इस अपील में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए और उन्हें बदलने की अपील अदालत से हुई। मामले में अदालत की ओर से एडवोकेट कमिश्नर और वादी पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया और आपत्ति मांगी गई वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों की ओर से अधिवक्ता इस बीच अदालत में मौजूद रहे। इस दौरान न्यायालय के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी देखी गई।
एडवोकेट कमिश्नर पर उठाए गए थे सवाल
अदालत ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर पर प्रश्नचिह्न लगाया है। हालांकि प्रतिवादी शासन, प्रशासन और पुलिस आयुक्त की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा एडवोकेट कमिश्नर को निष्पक्ष कहा गया है। प्रार्थना पत्र की प्रति अभी तक वादी पक्ष के अधिवक्ताओं को प्राप्त नहीं कराई गई है। इसी के साथ न ही एडवोकेट कमिश्नर भी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए।
इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं का आरोप है कि एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा सर्वे के दौरान आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। छह मई को निरीक्षण के दौरान एडवोकेट कमिश्नर की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए गए।
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