हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें गई बढ़, लखनऊ की ACJM कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश में हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। उनकी मुश्किलें पहले से और बढ़ गई है। लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने सपना चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

Asianet News Hindi | Published : Aug 23, 2022 4:13 AM IST

लखनऊ: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और अदालत ने गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक डांस कार्यक्रम कैंसिल करने और टिकट धारकों को पैसा नहीं लौटाने के मामले में सोमवार को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सोमवार को सपना चौधरी को सुनवाई के लिए हाजिर होना था लेकिन वह हाजिर नहीं हुई और न ही उनकी ओर से कोई अर्जी दी गई। जिसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

साल 2018 में सपना के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मशहूर डांसर सपना चौधरी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने सुनवाई की अगली तारीख 30 सितंबर तय की है। साल 2021 के नवंबर महीने में भी इसी अदालत द्वारा मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद सपना चौधरी ने अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली थी। शहर के आशियाना थाने में उप निरीक्षक फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज की थी। जानकारी के अनुसार सपना चौधरी ने 2018 में एक इवेंट में परफॉर्म नहीं किया था, जिसके लिए उन्हें आयोजकों ने एडवांस में पैसे दिए थे। उसके बाद आयोजकों ने मामले को अदालत में घसीटा और अब डांसर सपना को जल्द ही लखनऊ की एसीजेएम अदालत में पेश किया जाएगा। यह घटना 13 अक्टूबर 2018 की है।

शिकायतकर्ता ने दर्ज शिकायत में इन बातों का किया जिक्र
सपना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि लोकप्रिय हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी ने एक कलाकार प्रबंधन समझौता तोड़ा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किसी अन्य कंपनी के साथ काम नहीं करेगी। साथ ही न ही किसी अन्य कंपनी में शामिल होगी और न ही किसी ग्राहक के साथ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संपर्क होगा। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि समझौते का उल्लंघन किया है और अनुबंध की शर्तों के खिलाफ व्यावसायिक गतिविधियां कीं है। सपना के खिलाफ कोई पहली बार धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप नहीं लगा है। इससे पहली भी सपना के खिलाफ साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोप लगाया था।

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