केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आज आ सकते हैं जेल से बाहर!

Published : Feb 15, 2022, 09:37 AM IST
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आज आ सकते हैं जेल से बाहर!

सार

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की आज जेल से रिहाई हो सकती है। आशीष की रिहाई के लिए आज रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जिला पहुंचेगा। गौरतलब है कि 10 फरवरी को पारित हाईकोर्ट के जमानत आदेश में इन धाराओं का उल्लेख टंकण त्रुटि के चलते नहीं हो सका था। इससे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिहाई नहीं हो सकी। रिलीज ऑर्डर को रोक दिया गया था। 

लखीमपुर खीरी: हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की आज जेल से रिहाई हो सकती है। आशीष की रिहाई के लिए आज रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जिला पहुंचेगा. गौरतलब है कि 10 फरवरी को पारित हाईकोर्ट के जमानत आदेश में इन धाराओं का उल्लेख टंकण त्रुटि के चलते नहीं हो सका था। इससे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिहाई नहीं हो सकी। रिलीज ऑर्डर को रोक दिया गया था। 

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की आज जेल से रिहाई हो सकती है। आशीष की रिहाई के लिए आज रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जिला पहुंचेगा। गौरतलब है कि 10 फरवरी को पारित हाईकोर्ट के जमानत आदेश में इन धाराओं का उल्लेख टंकण त्रुटि के चलते नहीं हो सका था। इससे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिहाई नहीं हो सकी। रिलीज ऑर्डर को रोक दिया गया था। 

कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू के जमानत आदेश में टंकण त्रुटि को सुधारते हुए उसमें आइपीसी की धारा 302 व 120 बी जोड़ने का आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। बता दें कि टंकण त्रुटि के चलते आदेश में उक्त धाराओं का उल्लेख नहीं हो सका था जिसके चलते रिहाई नहीं हो सकी। आशीष मिश्र के अधिवक्ता ने दो जमानतें दाखिल कर थी। जमानतनामों के सत्यापन के बाद मंगलवार को आशीष मिश्र की रिहाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। 

हाईकोर्ट से जमानत मिली थी
लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. ये आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। इससे पहले बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ी। इस वजह से उनकी रिहाई अगले सप्ताह 15 फरवरी यानी आज संभव है।

ये है पूरी घटना
आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में बीते साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। इस घटना में 4 किसानों समते कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था।  इसके बाद 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि आशीष मिश्रा और उनके परिवार का कहना था कि घटना के समय आशीष वहां नहीं थे। 

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