कोरोना वायरस: यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन, ये सेवाएं खुली रहेंगी; सीएम ने कहा- बल प्रयोग ना करें

यूपी में सफल जनता कर्फ्यू के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए सूबे के 16 जिलों में लॉकडाउन घोषित किया था। ये लॉकडाउन सोमवार 23 मार्च से शुरू होकर बुधवार 25 मार्च तक रहेगा। इस दौरान सीएम योगी ने लॉकडाउन वाले सभी जिलों की निगरानी स्वयं कर रहे हैं उन्होंने सभी 16 जिलों के आलाधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Mar 23, 2020 5:54 AM IST / Updated: Mar 23 2020, 12:45 PM IST

लखनऊ(Uttar Pradesh ). कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनता कर्फ्यू के बाद उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तीन दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। सोमवार से शुरू हुआ लॉक डाउन बुधवार तक रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं । उन्होंने जनता से इसमें सहयोग की अपील करते हुए लॉक डाउन वाले सभी 16 जिलों के आलाअधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लॉक डाउन के दौरान बल प्रयोग नहीं होगा। 

बता दें कि यूपी में सफल जनता कर्फ्यू के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए सूबे के 16 जिलों में लॉकडाउन घोषित किया था। ये लॉकडाउन सोमवार 23 मार्च से शुरू होकर बुधवार 25 मार्च तक रहेगा। इस दौरान सीएम योगी ने लॉकडाउन वाले सभी जिलों की निगरानी स्वयं कर रहे हैं उन्होंने सभी 16 जिलों के आलाधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं। 

सार्वजनिक परिवहन रहेगा प्रतिबंधित 
लॉकडाउन घोषित किये गए प्रदेश के 16 जिलों में 23 से 25 मार्च तक सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम बंद रहेंगे। सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल, कारखाने, वर्कशॉप, गोदाम बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी बस, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, आदि) प्रतिबंधित रहेगा। 

इन सेवाओं पर नहीं होगी रोक 
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं और विभागों के संचालन पर रोक नहीं रहेगी। इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,चिकित्सा शिक्षा,गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन, सशस्त्र व अर्धसैन्य बल,कार्मिक विभाग व जिला प्रशासन, ऊर्जा (बिजली के सभी दफ्तर व बिलिंग सेंटर),नगर विकास,खाद्य एवं रसद (फल, सब्जी, दूध, डेयरी, किराना, पेयजल), आपदा एवं राहत/राज्य संपत्ति विभाग, सूचना, जनसंपर्क व सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन व सिविल डिफेंस, आपातकालीन सेवाएं, टेलीफोन, इंटरनेट, डाटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, आइटी व आइटी इनेबल्ड सेवाएं, डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम व बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रॉसरी), प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और उनसे संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन, पेट्रोल व एलपीजी गैस पंप (इनसे जुड़े गोदाम व परिवहन के साधन), आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद और उनसे संबंधित निर्माण इकाइयां व उनके थोक व फुटकर विक्रेता और पशु चिकित्सा व पशु आहार से संबंधित इकाइयां और विक्रेता पर लॉकडाउन के दौरान रोक नहीं रहेगी। 

दुकानों में सेनीटाइजर रखने के आदेश 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि राशन की दुकानों में जहां राशन मिलता है वहां पर सेनेटाइजर जरुर रखे जाएं। साथ में किसी भी दुकान पर 10 से ज्यादा लोग एकत्र न हों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने साफ किया कि जिन जिलों में लॉकडाउन है वहां पर कोषागार खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाए और ऐसे लोगों को समझा कर लॉकडाउन पर अमल कराया जाए।

यह जिले हैं लॉकडाउन
सीएम योगी द्वारा यूपी के 16 जिलों को लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया था उनमे लखनऊ, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आजमगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, प्रयागराज, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद शामिल हैं। 

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