लखनऊ में गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक, ससुराल वालों पर पीड़िता ने लगाये संगीन आरोप

Published : Jun 27, 2022, 02:28 PM IST
 लखनऊ में गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक, ससुराल वालों पर पीड़िता ने लगाये संगीन आरोप

सार

राजधानी में दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर गभर्वती पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया है। इसके बाद मायके पहुंची पीड़िता ने मां को आपबीती सुनाई है।

लखनऊ: तीन तलाक खत्म होने के बाद अभी भी कुछ केस सामने आ ही जाते है। लखनऊ से ही एक केस सामने आया है। जहां पर 5 लाख रुपये ना मिलने को लेकर गर्भवती पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया है। पीड़ित महिला ने सआदतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसकी जांच पुलिस कर रही है। मायके पहुंच कर पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पति ने जेठ से हलाला कराने को कहा है।

पीड़िता ने मायके पहुंचकर सुनाई आपबीती
आपको बता दें कि सआदतगंज निवासी महिला की शादी 16 जून 2019 को सुफियान अली उर्फ बाबर से हुई थी। पीड़िता के अनुसार विदा होकर जब वो ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले उस पर 5 लाख दहेज लाने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि बीते 22 अप्रैल को उसके शौहर सुफियान ने तीन तलाक देकर उसे घर से निकला दिया है। 
इस पर  पीड़िता का कहना है कि 'उसके पिता की मौत हो चुकी है। मायके पक्ष में उसकी मां है। तलाक दिए जाने के बाद वह मायके पहुंची। इसके बाद पीड़िता ने मां को आपबीती बयां की। जिसके बाद पीड़िता की मां ने बेटी के ससुराल पक्ष से बातचीत की और बहु को वापस घर में लेने के लिए कहा, लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए।'

पीड़िता ने सआदतगंज कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर
हालांकि, ससुराल वाले से आजीज आ चुकी पीड़िता ने सआदतगंज कोतवाली में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जिसके बाद ससुराल पक्ष ने समझौते की बात कहते हुए महिला को घर में वापस लेने की हामी भर दी, लेकिन बाद में लोग मुकर गए।अब पीड़िता का कहना है कि ससुराल वाले जेठ के साथ हलाला करने की शर्त रखी थी। लेकिन इस शर्त को पीड़िता ने मानने से मना कर दिया है।

पीड़िता ने सआदतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस संम्बन्ध में सआदतगंज थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर के आधार पर सूफियान, उसके पिता महबूब, भाई गुफरान समेत परिवार की दो महिलाओं के खिलाफ दहेज प्रतापड़ना, मारपीट, धमकी देने, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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