माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित, यूपी में पत्नी को बनवाए हैं निर्दल जिला पंचायत अध्यक्ष

पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एफआईआर विभूतिखंड थाने में दर्ज हुआ था। इस हत्याकांड का मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका है। पुलिस विवेचना में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम सामने आया था। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 6, 2021 3:35 PM IST / Updated: Jul 06 2021, 09:07 PM IST

लखनऊ। जौनपुर से अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी करने का आदेश दिया है। 
सीजेएम कोर्ट में सीजेएम रवि कुमार गुप्ता इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई कर रहे हैं। न्यायालय ने यह आदेश हत्याकांड के इंवेस्टिगेटिंग अफसर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह की अर्जी पर दिया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। 

पुलिस ने घोषित कर रखा है इनाम 

अदालत को पुलिस ने बताया कि अभियुक्त धनंजय सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। पुलिस लगातार अरेस्ट करने के लिए दबिश दे रही है लेकिन वह फरार चल रहा है। 

लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की सरेआम हत्या

पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एफआईआर विभूतिखंड थाने में दर्ज हुआ था। मोहर सिंह ने इस मामले में कुंटू, अखंड, संदीप उर्फ बाबा, मुस्तफा उर्फ बंटी, शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर, बंधन सिंह, प्रिंस और रेहान के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34, 212, 201, 307 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। इस हत्याकांड का मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका है। पुलिस विवेचना में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी नाम सामने आया था। 

पुलिस ढूंढ़ती रही और धनंजय सिंह जेल से रिहा हो गए

उधर, पुलिस की फाइल में फरार चल रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह 5 मार्च 2021 को प्रयागराज के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में एक दूसरे मामले में आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिनों तक न्यायिक हिरासत के बाद पूर्व सांसद को जमानत मिल गई और वह जेल से छूट गए। लेकिन पुलिस अजीत सिंह हत्याकांड में वारंट बी नहीं हासिल कर सकी। 

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