असलहों को लेकर सरकार का नया फरमान, अब एक व्यक्ति ले सकता है सिर्फ 2 शस्त्रों का लाइसेंस

यदि किसी के पास तीन असलहों के लाइसेंस हैं तो एक लाइसेंस को एक साल के भीतर जमा करना होगा। इसके लिए एक दिन पहले शासनादेश भी जारी कर दिया गया। जिसमें कहा गया है कि आम लोग अपना शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर सकते हैं। सेना के लोगों को आर्मी शस्त्रागार में असलहे जमा कराने को कहा गया है।

कानपुर (Uttar Pradesh)। अब एक व्यक्ति दो असलहों से अधिक नहीं ले सकता है। अगर किसी के पास तीन असलहों के लाइसेंस हैं तो एक लाइसेंस को एक साल के भीतर जमा करना होगा। इसके लिए एक दिन पहले शासनादेश भी जारी कर दिया गया। जिसमें कहा गया है कि आम लोग अपना शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर सकते हैं। सेना के लोगों को आर्मी शस्त्रागार में असलहे जमा कराने को कहा गया है।

20 साल पहले आया था ये आदेश 
शासन से जारी दो शस्त्र लाइसेंस के आदेश से करीब बीस साल पहले तीन शस्त्र लाइसेंस रखने का आदेश जारी हुआ था। पता चला है कि उससे पहले लोग कितने भी लाइसेंस ले लेते थे, इस पर कोई रोक नहीं थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार धीरे-धीरे एक लाइसेंस की प्रक्रिया ला सकती है। इसी के तहत यह बदलाव किया गया है।

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29 जून के बाद नहीं करा पाएंगे असलहे की इंट्री
इसी तरह जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल (नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं, उनके लिए 29 जून तक की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद भी जिनका लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाएगा, वे स्वत: ही निरस्त माने जाएंगे। यह सभी लाइसेंसधारियों के लिए होगा। चाहे उसके पास एक लाइसेंस हो या फिर दो। 

ऑन लाइन किया जाएगा पूरा ब्योरा
प्रभारी अधिकारी शस्त्र (सिटी मजिस्ट्रेट) की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि एनडीएएल पर दर्ज कराकर सभी को यूएनआई (यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन) नंबर दिया जाएगा। इससे सभी की जानकारी ऑन लाइन रहे। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से कई असलहाधारियों को लेकर चलने वाले बाहुबलियों पर भी रोक लगेगी।
 

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