मुलाकात के लिए रामपुर जेल जाने वाले थे अखिलेश यादव, मगर सीतापुर शिफ्ट किए गए आजम खान

Published : Feb 27, 2020, 08:34 AM ISTUpdated : Feb 27, 2020, 11:47 AM IST
मुलाकात के लिए रामपुर जेल जाने वाले थे अखिलेश यादव, मगर सीतापुर शिफ्ट किए गए आजम खान

सार

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में बुधवार को एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल ले जाया गया था। वहां आजम और उनके बेटे को बैरक नंबर-1 में रखा गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।  

रामपुर (Uttar Pradesh) । फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को एक रात रामपुर जेल में गुजारनी पड़ी। इसके बाद आज तड़के उन्‍हें सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर जेल में उनसे मुलाकात करने जाने वाले थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश सुबह हेलीकॉप्टर से त्रिशूल हवाई अड्डे पर उतरेंगे

2 मार्च को होगी सुनवाई
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में बुधवार को एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल ले जाया गया था। वहां आजम और उनके बेटे को बैरक नंबर-1 में रखा गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

क्या है पूरा मामला?
आजम खान और उनके परिवार ने अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगरपालिका से बनवाया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्शाई गई है। दूसरा लखनऊ के अस्पताल से भी जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें अब्दुल्ला की दूसरी जन्मतिथि है।

इससे पहले हुआ था कुर्की का आदेश
25 फरवरी को निचली अदालत ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। वहीं, 24 फरवरी को एडीजे-6 की कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें तीन मुकदमे बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए हैं। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी तरीके से दो जन्म प्रमाणपत्र बनवा रखे हैं।

आजम खान और तजीन फात्मा का भी नाम
आकाश सक्सेना ने एक मुकदमा दो जन्मप्रमाण पत्र बनवाने का दर्ज कराया है। उसमें अब्दुल्ला के साथ ही आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को भी नामजद किया है। आरोप है कि अब्दुल्ला का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आजम और उनकी पत्नी ने जो शपथ पत्र दिया है, उसमें झूठ बोला गया है।
 

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