निठारी कांड में सुरिंदर कोली की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 मई को होगी सुनवाई

Published : May 12, 2022, 06:18 PM IST
निठारी कांड में सुरिंदर कोली की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 मई को होगी सुनवाई

सार

निठारी कांड में आरोपित सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 मई को होगी।

प्रयागराज: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपित सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपीलों की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। इन अपीलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ कर रही है।

कई मामलों में फांसी और कैद की सजा
सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंह पंढेर पर आरोप है कि बच्चियों से दुष्कर्म, हत्या, षडयंत्र, अपहरण और साक्ष्य मिटाने समेत कई जघन्य अपराधों के आरोप हैं। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट की ओर से कई केसों में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। पंढेर को कुछ मामलों में फांसी की तो कुछ में कैद और जुर्माने की सजा दी गई है। ज्ञात हो कि सुरेंद्र कोली मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी डी 5 सेक्टर 31 नोएडा में बतौर केयर टेकर था। उसके द्वारा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता था। उसके बाद दुराचार कर उनकी लाश को नाले में फेंक दिया जाता था। उसके द्वारा कई मासूम बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया गया था। पंढेर पर भी दुष्कर्म समेत पूरी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। 

इस कारण से तब्दील हुई सजा
सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है। इस केज में सजा पर अमल में देरी के चलते हाईकोर्ट ने फांसी को आजीवन कैद में तब्दील कर दिया है। पंढेर को भी एक मुकदमे में फांसी तो ज्यादातर में उम्र कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस सजा के खिलाफ ही दोनों ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की है। पहले ही कोर्ट के आदेश पर मेडिकल जांच रिपोर्ट आरोपित को दी जा चुकी है। इस सजा के खिलाफ अब सुनवाई हो रही है। 

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