पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट, MP-MLA कोर्ट ने हाजिर कराने के लिए SP को दिया ये आदेश

रामपुर से दो बार सांसद रहीं जया प्रदा को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें कई बार न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते यह आदेश दिए हैं। जया प्रदा को हाजिर कराने के लिए अदालत ने एसपी रामपुर को खत लिखकर आदेश दिए हैं।

रामपुर: उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर से दो बार सांसद रहीं अभिनेत्री जया प्रदा को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें कई बार न्यायालय में हाजिर होने की वजह से यह आदेश दिया है। जया प्रदा को हाजिर कराने के लिए अदालत ने समाजवादी पार्टी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि पूर्व सांसद को पुलिस कोर्ट में पेश करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी। बता दें कि मशहूर फिल्म अदाकारा जया प्रदा नाहटा रामपुर से दो बार समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं।

19 अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ था पहला केस
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद जया प्रदा ने रामपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा की प्रत्याशी थीं। उन्होंने यह चुनाव पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। आरोप है कि स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया, इसका वीडियो वायरल हुआ था। जिसके आधार पर फलाइंग स्कवॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।

Latest Videos

18 अप्रैल 2019 को जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
वहीं दूसरा मामला जया प्रदा के खिलाफ केमरी में दर्ज हुआ था। उसमें आरोप है कि 18 अप्रैल 2019 को केमरी के गांव पिपलिया मिश्र में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों मुकदमों की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। यह दोनों मामले रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन मामलों की सुनवाई के दौरान फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा किसी भी तारीख पर नहीं पहुंच रही हैं।

9 जनवरी 2023 में पेश होने का कोर्ट ने दिया आदेश
दोनों मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मुकदमों की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने 15 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कई बार समन देने के बाद भी वह नहीं पहुंचीं। अब इस मामले में अदालत ने सख्ती दिखाते हुए एसपी रामपुर को खत लिखा हैं, जिसमें कहा है कि पूर्व सांसद को पुलिस न्यायालय में पेश करें। अब इस मामले से संबंधित 9 जनवरी 2023 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

विदेशों में तेजी से फैल रहे कोरोना का यूपी पर क्या होगा असर, तीन बिंदुओं में समझे राज्य की पूरी स्थिति

3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर छात्र ने लगाई फांसी, युवक ने अंतिम इच्छा के साथ सीनियर्स की करतूत का खोला राज

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रैगिंग: व्हाट्सएप चैट से हुआ नया खुलासा, जानिए 3 अहम गलतियां जो बनी बवाल की वजह

SBI बैंक चोरी: चोरों के सटीक अंदाजे से पुलिस भी है हैरान, जानें 5 बिंदु जो रेकी की तरफ करते है इशारा

SBI बैंक से चोरों ने फिल्मी अंदाज में उड़ाया 1 करोड़ का सोना, 8 फीट लंबी सुरंग बनाकर दिया घटना को अंजाम

SP प्रमुख अखिलेश की मुलाकात के अगले दिन बदली विधायक इरफान की जेल, कानपुर से महराजगंज में किया जाएगा शिफ्ट

Share this article
click me!

Latest Videos

जौनपुर में कब्रिस्तान के बीचो-बीच शिवलिंग, 150 या 20 साल क्या है पूरी कहानी? । Jaunpur Shivling
मोहन भागवत के बयान पर क्यों बिफरे संत, क्या है नाराजगी की वजह । Mohan Bhagwat
'अब पानी की नो टेंशन' Delhi Election 2025 को लेकर Kejriwal ने किया तीसरा बड़ा ऐलान
LIVE🔴: अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 'अटल युवा महाकुम्भ' का उद्घाटन
बांग्लादेश की अपील से कैसे बच सकती हैं शेख हसीना? ये है आसान रास्ता । Sheikh Hasina